धनबाद(DHANBAD): झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है. गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने संजीव सिंह के स्वास्थ्य का हवाला देकर दाखिल की गई जमानत याचिका को खारिज कर दी. इससे पहले भी संजीव सिंह की जमानत की अर्जी तीन बार निचली अदालत से और दो बार उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है. संजीव सिंह पूर्व डिप्टी मेयर और अपने चचेरे भाई नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में 6 वर्षों से जेल में बंद हैं.
जमानत अर्जी पर दलील देते हुए संजीव सिंह ने क्या कहा
जमानत अर्जी पर दलील देते हुए संजीव सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि संजीव सिंह सात प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं .उन्हें मानसिक बीमारी है. हृदय रोग एवं शरीर के बाएं हिस्से में दर्द है. उनमें लकवा के लक्षण है. डिमेंशिया सहित अन्य रोगों से पीड़ित है. इन बीमारियों का इलाज धनबाद और रांची में नहीं हो पा रहा है. हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक संजीव सिंह को एम्स दिल्ली इलाज के लिए नहीं भेजा गया है. इस वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही है. उन्हें अपने खर्चे पर भारत के किसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज करने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए.लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. जेल प्रशासन ने कोर्ट में गुरुवार को रांची रिम्स की ओर से भेजी गई रिपोर्ट को भी पेश किया. रांची रिम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अस्पताल की ओर से चार बार संजीव सिंह को एम्स ले जाने की अनुशंसा की गई, लेकिन उन्हें अब तक नहीं ले जाया गया है.
रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो
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