रांची(RANCHI) : विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य आरोपी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के न्यायधिश राजेश कुमार की कोर्ट ने बच्चू यादव को जमानत दे दी है. बता दें कि बच्चू यादव ने फेरी घाट के ऑफिस में धमकी देकर एक लाख 37 हजार रुपए छीन लिए थे. जिसके बाद मुफ्फसिल थाना में कांड संख्या 91 दर्ज किया गया था. आपको बता दें कि जमानत मिलने के बाद भी बच्चू यादव को अभी भी जेल में ही रहना होगा. क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस अभी भी बच्चू यादव के खिलाफ चल रहा है.
बच्चू यादव पर मनी लॉड्रिंग का आरोप
यहां बता दें कि बच्चू यादव पर अवैध खनन और मनी लॉड्रिंग का गंभीर आरोप है. ईडी के द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी बच्चू यादव ईडी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद ईडी की टीम ने उन्हें रांची से गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है. ईडी की ओर से दाहू यादव और बच्चू यादव के जहाज को भी जब्त किया गया है. इसी मामले में एक अन्य आरोपी पंकज मिश्रा को जमानत देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है. बता दें कि ईडी के विशेष अधालत ने करीब 5000 पन्नों की चार्जशिट दाखिल की थी. अब देखना होगा कि क्या बच्चू यादव को जमानत मिलती है या अभी कुछ और दिन सलाखों के अन्दर गुजारनी पड़ती है.
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