(Tnp desk):-झारखंड के पूर्व डीजीपी डी.के पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के नाम से सरकारी जमीन पर घर बनाने का आरोप है . इसी से संबंधित मामले में रांची उपायुक्त ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी.इस संबंध में उन्होंने बताया कि इसे लेकर सरकार के स्तर से उन्हें निर्देश प्राप्त हुआ है. जिसके बाद उनकी और हाईकोर्ट कोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की गई है. एलआरडीसी को इसके लिए अधिकृत किया गया था. इससे पहले हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पूनम पांडेय की जमीन का म्यूटेशन रद करने के उपायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया था
जाने क्या है विवाद
दरअसल, जब डी.के पांडेय राज्य के पुलिस महानिदेशक थे, उस दौरान ही रांची के कांके अंचल के चामा मौजा में उनकी पत्नी पूनम पांडे के नाम पर 50 डिसमिल जमीन की रजस्ट्री और म्यूटेशन कराया गया था . यह प्रक्रिया डीके पांडे ने डीजीपी रहते हुए वर्ष 2018-19 में कराया गया था. आरोप है कि डीके पांडेय ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए जिस भूमि का म्यूटेशन कराया, वह गैरमजरूआ यानि सरकारी जमीन है.. रांची के तत्कालीन डीसी राय महिमापत रे ने जून 2019 में डीसीएलआर और कांके सीओ को चामा मौजा के जमीन के जमाबंदी की जांच का निर्देश दिया था. इसके बाद पूनम पांडे को नोटिस देकर पूछा गया था कि उनके नाम से की गई जमाबंदी क्यों नहीं रद कर दी जाए, डी.के पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय ने हाई कोर्ट में उपायुक्त के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पूनम पांडेय को राहत दी थी और अदालत ने उपायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया था.
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