एक दशक बाद झारखंड में नक्सल हिंसा में मारे गए पीड़ित परिवारों को मिलेगा मुआवजा, सरकार ने जारी किया आदेश

    एक दशक बाद झारखंड में नक्सल हिंसा में मारे गए पीड़ित परिवारों को मिलेगा मुआवजा, सरकार ने जारी किया आदेश

    रांची (RANCHI) : झारखंड में नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को अब एक दशक से भी अधिक समय के बाद मुआवजा मिलने जा रहा है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.

    यह राहत राशि चाईबासा, गुमला, लातेहार और देवघर जिलों में नक्सली घटनाओं में मारे गए पांच लोगों के परिवारों को दी जाएगी. विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, प्रत्येक पीड़ित के आश्रितों को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. साथ ही संबंधित जिलों के उपायुक्तों को जल्द से जल्द राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.

    इन पांच परिवारों को मिलेगा मुआवजा:

    देवघर: विष्णु प्रसाद, जिनकी मौत 8 नवंबर 2008 को नक्सली हिंसा में हुई थी. उनकी पत्नी हमेंती देव्या को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

    चाईबासा: बुधनाथ हस्सा पूर्ति, जो 28 जून 2012 को मारे गए थे. उनकी पत्नी रामदी सोए को एक लाख रुपये की राशि मिलेगी.

    गुमला: रितु बढ़ई, जिनकी 12 अगस्त 2013 को नक्सली हमले में जान गई थी. उनकी पत्नी बालो सोय को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

    लातेहार: सलमान अंसारी, जो 18 अगस्त 2013 को नक्सली हमले का शिकार हुए थे. उनकी पत्नी शब्बा प्रवीण को एक लाख रुपये दिए जाएंगे.

    चाईबासा: केलमेंट बरजो, जिनकी 30 अगस्त 2016 को मौत हुई थी. उनकी पत्नी सुनीता को एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.

    सरकार के इस फैसले से लंबे समय से मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवारों को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है.


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