HC ने JBVNL के अध्यक्ष अविनाश कुमार से कहा -रिजाइन क्यों नहीं दे देते


रांची (RANCHI): झारखंड बिजली वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अविनाश कुमार को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. बिजली चोरी के एक मामले में उन्हें तत्काल कोर्ट में उपस्थित होने का पहले आदेश दिया गया. अविनाश कुमार दौड़े-दौड़े हाईकोर्ट पहुंचे. हाई कोर्ट जज जस्टिस केपी देव की अदालत ने उन्हें तलब किया था. मामला रामगढ़ से जुड़े सूर्या सीमेंट कंपनी का था. कंपनी को बिजली चोरी के आरोप में बिजली वितरण निगम ने एक करोड़ का बिल थमाया था.
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कोर्ट ने कही ये बात
हाईकोर्ट ने अविनाश कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप काम क्यों नहीं करते हैं. और अगर काम नहीं करना है तो रिजाइन क्यों नहीं दे देते. आपको काम करके दिखाना होगा. कोर्ट ने पूछा कि आखिर बिजली बिल प्रतिमाह 1 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए कैसे हो गया. इस मामले में सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट के समक्ष चीजों को रखा. उन्होंने कहा कि यह मामला बिजली चोरी का है. कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों का निष्पादन तेजी से करें. काफी संख्या में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है. बिजली विभाग के अधिकारी का रुख सहयोगात्मक नहीं है.
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