नकली खाद्य सामग्री बेचने के आरोप में दो दुकानदारों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना

    नकली खाद्य सामग्री बेचने के आरोप में दो दुकानदारों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना

    चाईबासा(CHAIBASA): अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा के निर्देशानुसार पर शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर मोइन अख्तर द्वारा चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र की विभिन्न दुकानें, प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के क्रम में महेंद्र सिंह पेट्रोल पम्प मेन रोड स्थित मैसेस महेश्वरी जनरल स्टोर पर काफी मात्रा में एक्सपायरी बिस्कुट, सरसों का तेल, मसाले इत्यादि पाए गए.

    खाद्य पदार्थों में खाद पदार्थ रखा गया था मिला कर

    इसके साथ ही खाद्य पदार्थों को खाद पदार्थों के साथ मिलाकर रखा गया था और साफ-सफाई में भी काफी कमी पाई गई. इसी क्रम में पोस्ट ऑफिस रोड स्थित सुरेश कुमार चौरसिया के दुकान में बिना निर्माण की तिथि, बैच न०, एक्सपायरी डेट के चिप्स, कुरकुरे, ब्रेड, चॉकलेट इत्यादि बेचते हुए पाया गया. दोनों दुकानदारों को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत पांच-पांच हजार रुपया का अर्थदंड लगाया गया और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई. इसके साथ ही निरीक्षण के क्रम में सभी दुकानों से अच्छी गुणवत्ता की खाद्य सामाग्री बेचने का निर्देश दिया गया.

    रिपोर्ट: राजेश्वर पांडे, चक्रधरपुर(चाईबासा)  


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