रेप के आरोपी को सिविल कोर्ट सुनाई 20 साल की सजा


लोहरदगा (LOHARDAGA) - सिविल कोर्ट में बुधवार को A.D.J वन अखिलेश कुमार तिवारी लोहरदगा के न्यायालय में पॉक्सो 17/2021 कैरो थाना 18/2021 के अभियुक्त मकसूद अंसारी पिता- जाहिर अंसारी निवासी भठ्खीजरी बाबा टोली, निवासी को धारा 376(3) के तहत 20 साल की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही आरोपी को 25 हजार रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई गई. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त कारावास होगी. जुर्माना की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया.
क्या है मामला
बीते साल अप्रैल में पीड़िता अपने घर के बगल में चाचा के घर गई थी. वहीं देर रात करीब 9 बजे जब पीड़िता शौच के लिए घर के बाहर निकली तो अभियुक्त ने युवती को पीछे से आकर पकड़ लिया. इसके बाद गांव के बगल झरिया रोंगरी ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके पहले भी अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. बता दें कि अभियुक्त कारा मंडल लोहरदगा में कैद है.
रिपोर्ट : गौतम लेनिन, लोहरदगा
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