GST के नए दर पर दाल, मस्टर्ड ऑइल, रिफाइन और मसाले की कीमत क्या होगी, जानिए विस्तार से


टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इसके तहत टैक्स स्लैब को कम किया गया. नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी. यानी 22 सितंबर को जब आप दुकान पर कुछ खरीदने जाएंगे तो आपको कम पैसे देने होंगे. नए जीएसटी सुधार के तहत 100 से ज्यादा चीजों के दाम घटने वाले हैं. इसमें जरूरी वस्तुओं, रोजमर्रा की चीजों, कृषि उत्पादों और स्वास्थ्य उत्पादों पर टैक्स की दर कम की गई है. ब्रेड रोटी, छेना पनीर समेत सभी चीजों पर जीएसटी जीरो कर दिया गया है. 33 जरूरी दवाओं के दाम कम किए गए हैं. जीवन बीमा पर पूरी तरह से जीएसटी छूट मिलेगी. छोटी कारों और मोटरसाइकिलों (350 सीसी या उससे कम) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. वहीं ‘छोटी गोल्ड’ यानी कि गोल्ड फ्लैक पर सबसे ज्यादा टैक्स (40%) बढ़ाया गया है. लग्जरी वाहनों, तंबाकू उत्पादों, कैफीनयुक्त पेय पदार्थों और यहां तक कि क्रिकेट मैच के टिकटों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है.
नए GST सुधार के तहत घरेलू चीजें सस्ती
जीएसटी लागू होने के बाद खुली दालों पर जीएसटी से छूट है और ब्रांडेड दालों पर अब भी 5% जीएसटी दर लागू है, जैसा कि पहले था, जिससे कोई बदलाव नहीं आया है. इसी तरह, पैकेज्ड या ब्रांडेड तेलों पर भी 5% जीएसटी लागू है, जबकि औद्योगिक या गैर-खाद्य तेलों पर 18% की दर से जीएसटी लगता है. जो भी प्रॉडक्ट्स 12 से 5 प्रतिशत के स्लैब में आया है उसमें 25 रुपये का अंतर होगा.
उपभोक्ता और घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी
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