मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, 4 जुलाई को रांची कोर्ट में पेश होने का आदेश

    मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, 4 जुलाई को रांची कोर्ट में पेश होने का आदेश

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका मिला है जहां एक तरफ गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है वहीं अब दूसरी तरफ पूरी कोर्ट द्वारा आखरी समन जारी किया गया है जिसके तहत 4 जुलाई को राहुल गांधी को रांची कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है. बार कोर्ट का आदेश है कि राहुल गांधी रांची कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हो. बता दे कि राहुल गांधी के खिलाफ 23 अप्रैल 2019 को प्रदीप मोदी ने रांची कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था जिसके बाद से लेकर लगातार यह मामला चला आ रहा है.

    रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई

    अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ ललीत मोदी, नीरव मोदी और नरेन्र्ं मोदी सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? जिसके बाद देश के विभिन्न स्थानों पर इस  अपमानजनक टिप्पणी मानने हुए आपराधिक अपमान का मामला दर्ज किया गया था. रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस दर्ज किया है. जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

    30 दिनों की मोहलत देते हुए जमानत

    इस मामले में बीजेपी नेता और विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज करवाई थी. इसी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा दी है. आपकों बता दें कि कोर्ट में जब राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा था तब राहुल गांधी कोर्ट में ही मौजूद थे. जानकारी के मुताबिक, सजा के तुरंत बाद ही राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिनों की मोहलत देते हुए जमानत दी गई थी.


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