टीएनपी डेस्क(TNP डेस्क) : दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है.उन्हें 25 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.पहले पूरा मामला जान लीजिए. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के फैसले को रद्द कर दिया है. सीआईसी ने 2016 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवेदन पर गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने को कहा था.दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूचना आयोग से इसकी मांग की थी. हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया और कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेकरी अरविंद केजरीवाल को दिखाने की जरा भी आवश्यकता नहीं है.
गुजरात हाई कोर्ट के जज बीरेन वैष्णव की अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी गुजरात विश्वविद्यालय के आदेश को निरस्त कर दिया प्रधानमंत्री की ग्रेजुएशन की डिग्री की कॉपी की मांग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी. इसके तहत सूचना आयोग ने गुजरात विश्वविद्यालय को आदेश दिया था. प्रधानमंत्री कार्यालय को इस संबंध में कोई डिग्री दिखाने को नहीं कहा गया है. गुजरात हाई कोर्ट के जज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस कवायद के लिए 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पूर्व ही एक बार फिर बिना नाम लिए कहा है कि देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए. इस बयान की भी आलोचना हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़ा करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह काम किया, जो उचित नहीं है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ताजा बयान देते हुए कहा है कि लोगों को उनके प्रधानमंत्री के संबंध में जानकारी होनी चाहिए.
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