UPI यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, यदि फेल हो गया पेमेंट तो मिलेगा मुआवजा,पढ़ें क्या है नियम


टीएनपी डेस्क(TNP DESK):आजकल ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स के यूजर्स काफी ज्यादा बढ़ गए है, अब लोग पॉकेट में कैश लेकर नहीं घूम सकते.चाहे 10 की बिस्किट खरीदनी हो या सब्जी और दूध सभी जगह लोग यूपीआई पेमेंट करते है.जिसकी वजह से डिजिटल इंडिया का सपना अब धीरे-धीरे साकार हो रहा है. लेकिन कभी-कभी यूपीआई पेमेंट करने बाद वह फेल हो जाता है.और जिसको आप पेमेंट कर रहे है उसका पैसा भी नहीं मिलता और आपके अकाउंट से पैसे भी कट जाते है.ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते है.हालांकी बाद में बैंक इस पैसे को रिफंड कर देती है लेकिन अगर आप यूपीआई यूजर है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है.क्योंकि अब पेमेंट फेल होने पर रिफंड के साथ-साथ एक्स्ट्रा पैसा मुआवजा के रूप में मिलेगा.
यूपीआई पेमेंट फेल होने के कितने देरी बाद मिलता है रिफंड
दअरसल जब भी आप यूपीआई पेमेंट करते है तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते है लेकिन कभी-कभी जिसको आप पेमेंट कर रहे होते है उसके खाते में पैसा नहीं पहुंच पाता.ऐसे में हमारे मन में यह डर होता हो जाता है कि वह पैसा कहीं बर्बाद तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है 24 घंटे के भीतर वह पैसा बैंक आपको रिफंड कर देता है.लेकिन अब आरबीआई की ओर से एक नियम लागू किया गया है, जहां अगर आपका भुगतान फ़ैल होता है तो आपको रिफंड के साथ-साथ कुछ पैसे मुआवजा के रूप में भी दिया जाएगा.जिसके लिए कुछ नियम और शर्ते है जिसे समझना जरूरी है आइए जानते है क्या है.
रिफंड में देरी होने पर मिलेगा मुआवजा
दरअरसल आरबीआई के नियमों के अनुसार अगर यूपीआई पेमेंट फेल हो गया है और पैसा कट गया है तो उसको रिफंड करने के लिए 24 घंटे का समय होता है.अगर इससे ज्यादा देर होती है तो आपको Compensation की राशि दी जाती है.रिफंड के लिए समय सीमा तय की गई है, इसे रोजाना के हिसाब से आपके खाते में पैसा मुआवजा क्रेडिट किया जाता है.ऐसा इसलिए क्योंकि App फिर से ऐसी लापरवाही ना करें. हालांकी यह रकम काफी कम होती है लेकिन फिर भी आपकी समस्या का हाल जल्दी हो इसलिए ऐसा आरबीआई की ओर से लागू किया गया है.
रिफंड के लिए कहां कर सकते है क्लेम
चलिए अब आपको बता देते हैं अगर आपका पैसा कट गया है और जिसे आपने पेमेंट किया है उसे नहीं मिला है तो आप रिफंड और मुआवजा की राशि कैसे प्राप्त कर सकते है.अगर आपका पैसा कट गया है और वापस नहीं आया, तो सबसे पहले उसी UPI ऐप में शिकायत दर्ज करना है, जिससे आपने पेमेंट किया था.आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर फेल पेमेंट को चुनना है और “Help” या “Report a Problem” ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहां आपको UTR नंबर या ट्रांजैक्शन ID डालनी होती है, जिससे आपकी शिकायत जल्दी ट्रैक हो सके.
NPCI या RBI के ऑफिशियल पोर्टल पर शिकायत
अगर पेमेंट फेल हो गया और आपने app-बैंक दोनों से बातचीत कर ली है और फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप NPCI या RBI के ऑफिशियल पोर्टल पर शिकायत कर सकते है.यहा गंभीरता से जांच होती है और सही पाए जाने पर यूजर को उसका पैसा और मुआवजा मिल सकता है.
आपकी गलती पर बैंक या ऐप नहीं देगा मुआवजा
यहां आपको साफ़ बताना जरूरी है कि हर फेल यूपी पर आपको मुआवजा नहीं मिलता है.अगर आपने गलत UPI पिन डाला है, आपके फोन में नेटवर्क नहीं है या अचानक फोन बंद हो जाता है और पेमेंट फेल हो गया है तो इसमे किसी भी ऐप की ओर से आपको मुआवज़ा की राशि नहीं दी जाएगी.आपको केवल उन फेल यूपीआई भुगतान पर मुआवजा मिलेगा जहां कंपनी की ओर से गलती की गई हो.
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