ध्यान दें! 1 दिसंबर से कई बड़े नियम बदलेंगे, समय रहते निपटा लें जरूरी काम वरना पड़ेगा सीधा आर्थिक असर


टीएनपी डेस्क (TNP DESK): दिसंबर की शुरुआत आम लोगों के लिए कई नई बदलौतरी लेकर आ रही है. पेंशन, टैक्स, LPG दाम और हवाई किराए में बदलाव जैसे कई नियम 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे. अगर नवंबर खत्म होने से पहले जरूरी दस्तावेज और फॉर्म जमा नहीं किए गए, तो पेंशन रुक सकती है, टैक्स का जुर्माना लग सकता है और यात्रा का खर्च भी बढ़ सकता है. इसलिए समय रहते इन बदलावों को समझना और जरूरी काम पूरा करना बेहद जरूरी है.
1. UPS में शिफ्ट होने का अंतिम मौका
केंद्र सरकार के कर्मचारी अगर NPS से UPS में आना चाहते हैं, तो 30 नवंबर आखिरी तारीख है. इच्छुक कर्मचारी CRA पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. तारीख निकलने के बाद यह सुविधा दोबारा कब खुलेगी, इसकी पुष्टि नहीं है.
2. टैक्स फाइलिंग में देरी पर जुर्माना
TDS स्टेटमेंट (धारा 194-IA, 194-IB, 194M, 194S) फाइल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है. जिन टैक्सपेयर्स के लिए धारा 92E के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जरूरी है, उन्हें भी इसी दिन तक रिटर्न दाखिल करना होगा. विदेशी कंपनियों की भारतीय इकाइयों को फॉर्म 3CEAA जमा करना अनिवार्य है. देरी होने पर भारी पेनल्टी और नोटिस मिल सकता है.
3. हवाई यात्रा महंगी हो सकती है
1 दिसंबर को एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की नई कीमतें घोषित होंगी. दरें बढ़ीं तो फ्लाइट टिकट महंगे हो जाएंगे और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों को असर झेलना पड़ेगा.
4. पेंशन धारकों के लिए जरूरी चेतावनी
पेंशनर्स को 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना ही होगा. समय पर जमा नहीं किया तो दिसंबर से पेंशन आनी बंद हो सकती है. इसे बैंक, पोस्ट ऑफिस या जीवन प्रमाण ऐप से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है.
5. LPG सिलेंडर के दाम बदलेंगे
1 दिसंबर को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी. दाम बढ़ते या घटते हैं, इसका सीधा असर घरों के बजट पर पड़ेगा. कमर्शियल सिलेंडर पहले ही सस्ता हुआ है, इसलिए उपभोक्ताओं की नजर अब घरेलू रेट पर है.
इन सभी बदलावों को ध्यान में रखकर दिसंबर शुरू होने से पहले अपने जरूरी काम पूरे कर लें, ताकि किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो.
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