ध्यान दें! PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो मुश्किल में पड़ सकते हैं आप, 1 जनवरी से बंद हो जाएगी ये सेवाएं

    ध्यान दें! PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो मुश्किल में पड़ सकते हैं आप, 1 जनवरी से बंद हो जाएगी ये सेवाएं

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : अगर आपने अभी तक अपने PAN और Aadhaar को लिंक नहीं किया है, तो अब सतर्क हो जाइए. 1 जनवरी 2026 से आपका PAN नंबर निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है. सरकार ने साफ कहा है कि जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनका PAN कार्ड काम करना बंद कर देगा.

    PAN निष्क्रिय होने के नुकसान
    Tax Buddy के अनुसार, PAN इनएक्टिव होने पर कई दिक्कतें आएंगी –
    आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे.
    टैक्स रिफंड की प्रक्रिया रुक जाएगी.
    आपकी सैलरी रुक सकती है और SIP (Systematic Investment Plan) फेल हो सकती है.
    बैंक आपके ट्रांजैक्शन और निवेश को रोक सकते हैं.
    किन्हें मिल सकती है छूट

    PAN और Aadhaar को लिंक करना ज्यादातर लोगों के लिए अनिवार्य है. हालांकि, NRI, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, और कुछ राज्यों के निवासियों को छूट दी गई है. लेकिन इसके लिए आयकर विभाग से सत्यापन कराना जरूरी है.

    फीस और प्रक्रिया
    अब यह प्रक्रिया मुफ्त नहीं है. PAN को Aadhaar से जोड़ने के लिए ₹1000 शुल्क देना होगा. अगर आपका PAN निष्क्रिय हो जाता है, तो इसे दोबारा सक्रिय (reactivate) करने में करीब 30 दिन का समय लग सकता है. अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो देर न करें. समय रहते PAN और Aadhaar को लिंक करवा लें, ताकि भविष्य में टैक्स या बैंकिंग से जुड़ी कोई परेशानी न हो.


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