रांची के इन इलाकों में 20 दिसंबर को लागू रहेगी निषेधाज्ञा, अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

    रांची के इन इलाकों में 20 दिसंबर को लागू रहेगी निषेधाज्ञा, अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

    रांची (RANCHI): झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा 20 दिसंबर को सहायक लोक अभियोजक (सीधी भर्ती) की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है. इसे रांची के 27 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराया जाएगा.

    परीक्षा को नकलमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं. 20 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया है.

    प्रशासन का कहना है कि असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाकर व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं, इसलिए पुलिस और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है.

    प्रतिबंधित गतिविधियाँ:

    • एक स्थान पर पांच या अधिक लोगों का एकत्र होना
    • लाउडस्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग
    • सरकारी कर्मियों को छोड़कर आग्नेयास्त्र, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष आदि लेकर चलना
    • किसी भी प्रकार की सभा, मीटिंग या आमसभा का आयोजन

    अभ्यर्थियों के लिए अपील:
    अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और अनावश्यक भीड़ या गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

    यह सुरक्षा और व्यवस्था परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी बाधा के परीक्षा देने का अवसर देने के लिए लागू की गई है.


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