बड़ी खबर: नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में CBI जांच जारी रखने का आदेश – सुप्रीम कोर्ट


रांची (RANCHI): सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के साहिबगंज जिले में नींबू पहाड़ पर हुए अवैध पत्थर खनन मामले में CBI की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है. दो जजों की पीठ, जस्टिस आलोक राठे और जस्टिस संजय कुमार ने यह फैसला CBI की याचिका पर सुनाया. CBI का आरोप था कि झारखंड सरकार जांच में रुकावट पैदा कर रही है.
यह मामला करीब ₹1,500 करोड़ के कथित अवैध पत्थर खनन से जुड़ा हुआ है. इस घोटाले की जांच पहली बार 2022 में ED ने शुरू की थी और उसी दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था.
शिकायत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला
साहिबगंज के निवासी विजय हांसदा की ओर से भी इस मामले में याचिका दाखिल की गई थी. उन्होंने अपनी शिकायत में पंकज मिश्रा, खनन विभाग के अधिकारियों और खनन माफिया की भूमिका पर सवाल उठाए थे. लेकिन बाद में हांसदा ने दावा किया कि ED ने उन पर दबाव बनाया, इसलिए वे अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं.
झारखंड हाई कोर्ट ने हांसदा को याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी. साथ ही कोर्ट ने CBI को हांसदा के व्यवहार और सभी आरोपियों की भूमिका की जांच का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश माना सही
इसके बाद झारखंड सरकार और विजय हांसदा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनका कहना था कि हाई कोर्ट ने CBI को सिर्फ “आचरण की जांच” का आदेश दिया था, न कि पूरे अवैध खनन मामले की.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए साफ कर दिया कि CBI पूरे पत्थर खनन मामले की जांच कर सकती है और जांच बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी.
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