टीएनपी डेस्क(TNP DESK): बिहार सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलायी जाती हैं ताकि राज्य में रहने वाले लोगों का जीवन आसान हो सके और वो एक सामान्य जीवन जी सकें. वैसे तो बिहार सरकार की ओर से कई योजनाएं हैं जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं, लेकिन एक योजना ऐसी भी है जिसके तहत महिलाओं और बच्चों को सरकार की ओर से 4000 प्रति महीना बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है. इस योजना का नाम सामाजिक सुरक्षा योजना है. जिसकी शुरुआत बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साल 2024 में की थी, तो चलिए जान लेते हैं आखिर ये योजना है क्या और इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है.
पढ़ें क्या है योजना के लाभ पाने की शर्ते
बिहार सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना भी शामिल है. इस योजना के तहत बिहार की महिला को 4000 रुपये प्रति माह की आर्थिक राशि मदद के रूप में दी जाती है. यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए लागू की गई जो विधवा है यानि जिनके पति का निधन हो चुका है, या ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा है और अपने पति से दूर रह रही हैं. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ बिहार के उन बच्चों को भी मिलता है, जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है, या पिता का निधन हो चुका है और अपनी माता के साथ रहते है. ऐसे बच्चों को भी हर माह 4000 की आर्थिक राशि बिहार सरकार के की ओर से दी जाती है.
इस तरह आप योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते है.
सामाजिक सुरक्षा योजना के पीछे बिहार सरकार की मंशा असहाय महिलाएं और बच्चों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है और उन्हें एक सामान्य जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कपरना है.यदि आप भी बिहार के निवासी हैं और इसकी योग्यता रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.आप योजना का लाभ पाने के लिए बाल संरक्षण कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते है. वही इसके बाद संबंधित अधिकारी आपके घर जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि आप इस योजना के हैं लाभुक के पात्र है या नहीं है. यदि अधिकारी की जांच में आप सही पाए गए तो फिर योजना की राशि आपके बैंक खाते में आनी शुरू हो जाएगी.
योजना के लाभ के लिए जरुरी योग्यता
इस योजना के तहत कुछ शर्तें भी है, जिसके अनुसार योजना का लाभ शहरी क्षेत्र में उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनका सलाना आए 95 हजार से कम है और अगर महिला ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और उसकी सालाना आय 72 हजार से कम है. वहीं इस योजना का लाभ अनाथ बच्चों को तभी तक दिया जायेगा, जब तक वे 18 साल के नहीं हो जाते है, 18 साल के बाद इस योजना का लाभ बंद कर दिया जायेगा.वहीं इसके लिए कुछ दस्तावेजों की भी जरूरत है पड़ेगी जिसमे मृत्यु प्रमाण पत्र और तलाक प्रमाण पत्र मुख्य है.
इन दस्तावेजों की पड़ती है जरुरत
यदि कोई विधवा महिला इस योजना के लिए आवेदन कर रही है तो उसके लिए उसके लिए पति के मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता का पासबुक, आवेदक का फोटो, मोबाइल नंबर, आदि होना जरूरी है.वहीं महिला बिहार की निवासी होनी चाहिए. यदि किसी बच्चे के लिए योजना का आवेदन किया जा रहा है, तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पिता का मृत्यु प्रमाण,मूलवासी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बच्चों और मां का ज्वाइंट अकाउंट पासबुक, फोटो और मोबाइल नंबर होना जरूरी है.
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