गांजा तस्करी के मामले में तीन तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 15-15 साल की सजा, पढ़े पूरा मामला


मोतिहारी(MOTIHARI):पूर्वी चंपारण में मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस कोर्ट-2 ने तीन अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है. डुमरियाघाट थाना कांड संख्या-36/25 में सुनवाई के बाद न्यायालय ने हीरामण गड्डी, कमलेश साह और बिजली हाजरा को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1-1 लाख का अर्थदंड लगाया है.न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत सजा सुनाने के साथ-साथ धारा 25 के तहत भी 15 वर्ष का कठोर कारावास और 1-1 लाख का अर्थदंड का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोनों धाराओं में दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
नेपाल से यूपी भेजी जानी थी गांजे की खेप
मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रभास कुमार त्रिपाठी ने बताया कि , 14 फरवरी 2025 को डुमरिया घाट थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के रास्ते नेपाल से गांजा की बड़ी खेप लाई जा रही है, जिसे गोपालगंज के रास्ते उत्तर प्रदेश भेजा जाना था। सूचना मिलते ही तत्कालीन थानाध्यक्ष सुधीर कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई.कार्रवाई के दौरान एक कार से लगभग 62 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया और तीनों तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.
तीनों अभियुक्तों को यह कठोर सजा
मोतिहारी पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने के बाद अदालत ने तीनों अभियुक्तों को यह कठोर सजा सुनाई.इस फैसले को जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है.डुमरियाघाट थाना के द्वारा गिरफ्तार कर मोतिहारी न्यायालय में भेजा गया जिसका मामला एनडीपीएस कोर्ट 02 में दोषी मानते हुए तस्करी में शामिल तीनो ब्यक्ति को दोषी मानते हुए 15 बर्ष की सजा के साथ 1-1 लाख का अर्थदंड लगाया है.वही अर्थदंड नही देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा कटनी पड़ेगी.यहां बताते चले कि गांजा बरामदगी में कई धाराएं के तहत करवाई करते हुए जेल भेजा गया था वही मोतिहारी एनडीपीएस कोर्ट विभिन्न धाराओं में अलग अलग 15 बर्षो का सजा सुनाया है.यानी सभी धारा में 15-15 बर्ष की सजा के साथ एक एक लाख का अर्थदंड सुनाया है.
15-15 बर्षों की सजा के साथ 1-1 लाख का अर्थदंड
डुमरियाघाट थाना के द्वारा 14 फरवरी 2025 को नेशनल हाइवे 27 से वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 62 किलो 7 सौ ग्राम के सात तीन तस्कर को नेपाल से मादक पदार्थ गांजा उत्तरप्रदेश ले जाने के क्रम में गिरफ्तार किया था.वही गिरफ्तार तस्करों की पहचान जिले के पलनवा थाना क्षेत्र के हीरामन गद्दी के साथ पस्चिमी चम्पारण जिला के कंगली थाना क्षेत्र के कमलेश साह एवँ बिजली हाजरा के रूप में की गई थी.अब तीनो तस्कर को 15-15 बर्षों की सजा के साथ 1-1 लाख का अर्थदंड मोतिहारी NDPS कोर्ट 02 के द्वारा लागया गया है.
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