मोदी सरनेम विवाद, पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, निचली अदालत ने दिया था उपस्थित होने का आदेश

    मोदी सरनेम विवाद, पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, निचली अदालत ने दिया था उपस्थित होने का आदेश

    पटना(PATNA): मोदी सरनेम मामलें पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को फिलहाल राहत दी. कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर 15 मई  तक का रोक लगाते हुए राहुल गांधी को राहत दी.

    कोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत

    जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की है.पटना की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को को कहा था. लेकिन निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी. अब उन्हें पटना की निचली अदालत में हाजिर नहीं होना पड़ेगा.

    सुशील मोदी ने पटना के सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था

    आपको बताये कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान देते हुए टिप्पणी की थी. इसी मामलें में बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पटना के सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था. इस मामलें पर अगली सुनवाई 15 मई  को की जाएगी.

    सूरत कोर्ट ने पहले ही सुनाई है दो साल की सजा

    वहीं इस मामलें में पीएम मोदी की ओर से दर्ज मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो वर्षों की सजा भी सुना चुकी है. जिसकी वजह से राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता भी रद्द कर दिया गया.बता दें कि एक चुनावी सभा में राहुल गांधी मे सब मोदी ही चोर क्यों कहा था.जिसके बाद उनपर केस दर्ज कराया गया था.


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