अब अविवाहित लोग भी उठा सकते हैं PM आवास का लाभ, बिहार सरकार ने योजना में किया बड़ा बदलाव, पढ़ें शर्तें  

    अब अविवाहित लोग भी उठा सकते हैं PM आवास का लाभ, बिहार सरकार ने योजना में किया बड़ा बदलाव, पढ़ें शर्तें   

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK):बिहार विधानसभा चुनाव को महज कुछ महीने ही बाकी है. इसको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों के लोगों को लुभाने में लगी हुई है. वही बिहार सरकार भी अब लोगों के हित में कई बड़े-बड़े फैसले ले रही है. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. इसमे बदलाव करते हुए अब अविवाहित लोगों को भी परिवार मानकर लाभ देने का निर्णय लिया गया है.

    बिहार सरकार ने पीएम आवास में किया बड़ा बदलाव

    आपको बताये कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से एक सूचना जारी की गई है जिसके अनुसार पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे परिवार माने जाते है लेकिन वैसे अविवाहित युवा जिनके माता-पिता जीवित नहीं है उन्हें भी एकल परिवार माना गया है और उन्हें भी बिहार सरकार की ओर से पीएम आवास योजना का लाभ अब दिया जाएगा.

    ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने जारी की सूचना

    बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया है और लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इतना बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार की माने तो पीएम आवास योजना को लेकर परिवार की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, वहीं लोगों के मन में इसको लेकर भ्रम था, जिसको क्लियर करते हुए बिहार सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है, ताकि अविवाहित लोग भी अब इस योजना का लाभ उठा सके.

    नये सिरे से बनेगी लाभुकों की सूची

    वहीं बिहार सरकार की ओर से इस योजना में संशोधन की स्वीकृति मिलने के बाद एक सर्वेक्षण करवाया गया है, जिसके आधार पर एक करोड़ 4 लाख 90 हजार परिवारों की सूची तैयार की गई है.अब विभाग की ओर से इसकी जांच की जायेगी औरइसके बाद नये सिरे से एक सूची तैयार कर लाभुकों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा.

    ये है नियम और शर्तें

    चलिए जान लेते हैं कैसे लोगों को अब पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. इसके लिए 11 मानक बिहार सरकार की ओर से तय किया गया है. जिसके अनुसार वैसे परिवार जिनके पास पहले से पक्का मकान है, जिनके पास फॉर व्हीलर गाड़ी है, महंगे कृषि उपकरण है, 50 हजार से अधिक वैल्यु का क्रेडिट कार्ड है, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, यदि परिवार में कोई इनकम टैक्स भरता है,यदि परिवार में कोई 15 हजार से अधिक रुपये का वेतन उठाता है, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचाई की जमीन है, 5 एकड़ इससे अधिक अनुसुचित भूमि है तो ऐसे लोग अब पीएम आवास योजना का लाभ नहीं उठा सकते है.


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