डोमिसाइल नीति : बिहार की स्थाई नीति में किस वर्ग का होगा कितना हक, समझिए विस्तार से

    डोमिसाइल नीति : बिहार की स्थाई नीति में किस वर्ग का होगा कितना हक, समझिए विस्तार से

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : बिहार सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति की घोषणा के बाद इस बात कई खूब चर्चाएं चल रही हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर डोमिसाइल नीति में कीस वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? इसे ऐसे समझिए, 50 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण है. इसके बाद बची 40 प्रतिशत अनारक्षित सीटों में 35 प्रतिशत सीट बिहार मूल की महिलाओं के लिए रिजर्व हो चुकी हैं. इसी नियमावली में संशोधन कर 40% अनारक्षित सीटों के बचे 65% सीटों में से 40 प्रतिशत सीट उनके लिए आरक्षित कर दी गई है, जिन्होंने बिहार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं पास की है, फिर चाहे वह किसी भी बोर्ड से हो. 

    इस तरह अब 40 प्रतिशत अनारक्षित सीटों में अब मात्र 15 प्रतिशत सीटे बच जाएंगी जिनपर बिहार और बिहार के बाहर के सामान्य वर्ग के पुरुष महिला आवेदनकर सकेंगे. इसके तहत 10 से 15% बिहार से बाहर के लोगों का आवेदन मान लिया जाए तो बचे हुए प्रतिशत सीटों पर बिहार के लोग आवेदन करेंगे और बहाल भी होंगे. इस तरह बिहार में शिक्षक बहाली में 85 प्रतिशत सीट पर डोमिसाइल नीति लागू हो गई.

    बताते चले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के माध्यम से पोस्ट जारी करते हुए बिहार सरकार ने यह घोषणा कि थी कई अब शिक्षक बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी. यह निर्णय राज्य के लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत और उम्मीद की किरण लेकर आया है. ज्ञात हो की बिहार में पिछले कई महीनों से अभ्यर्थियों द्वारा डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन, धरना और प्रदर्शन होते आ रहें हैं. बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का यह कहना था कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के कारण स्थानीय युवाओं के हक मारे जा रहे है. वहीं अब नीतीश कुमार के इस फैसले से अब बिहार के स्थायी निवासियों को शिक्षक बहाली में प्राथमिकता मिलेगी, जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक अहम फैसला माना जा रहा है.


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