आप किसी तरह की न ले टेंशन, इस तरह आसानी से बदले 2000 के नोट, जाने बदलने की पूरी प्रक्रिया

    आप किसी तरह की न ले टेंशन, इस तरह आसानी से बदले 2000 के नोट, जाने बदलने की पूरी प्रक्रिया

     Ranchi-शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट वापस लेने का एलान कर दिया था। इसे लेकर तरह-तरह के कयास, शंका-आशंका के बादल गहरा गये थे । लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे कि आखिर 2000 के नोट को कैसे बदला जाए । क्या इसकी प्रोसेस है,क्या-क्या कागजी प्रकिया और डॉक्यूमेंट लगेगे । दरअसल, 2016 की नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट आरबीआई ने जारी किया था। अब इसे वापस लेने का फैसला लिया है । आरबीआई के मुताबिक, 23 मई से 30 सितंबर, 2023 के बीच बैंकों में जाकर 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं. इसके साथ ही 30 सितंबर तक यह नोट प्रचलन में रहेंगा। कोई इसे लेने से इंकार नहीं कर सकता है। 

    कहां होगी नोट की बदली ? 
    रिजर्व बैंक ने बताया है कि अपने नजदीकी बैंक के ब्रांच में जाकर 2000 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं । 2000 के नोट की बदली एकबार में 20000 रुपये तक ही होगी । बैंक के अलावा आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में भी जाकर 2000 रुपये के नोट को बदला जा सकता है. इस काम को लोगों को 30 सितंबर तक करना जरुरी है

    जाने इसे बदलने की प्रक्रिया 

    सबसे पहले बैंक जाए और नोट एक्सचेंज करने के लिए एक स्लीप भरें। इस फार्म में आपको टेंडर का नाम, आधार नंबर दर्ज करना होगा । अगर आधार नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसें, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड को भी पहचान के तौर पर जमा कर सकते हैं।इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देनी होगी की आपके पास कितने 2000 के नोट हैं। आप एकबार में 20000 तक ही नोट बदल सकते है । इस प्रोसेसे के बाद आपको फॉर्म साइन करके जमा करना होगा। फॉर्म जमा करते वक्त जगह और तारीख लिखना जरुरी है ।आपको नोट बदलने के एवज में किसी भी तरह के पैसे नहीं चुकाने होंगे। यह बिल्कुल मुफ्त है। 

    बैंक में विशेष काउंटर का इंतजाम

    रिजर्व बैंक ने बैंकों को ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी न हो । इसके लिए एक विशेष गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक हर ब्रांच में 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए अलग से काउंटर होना आवश्यक है. अगर किसी व्यक्ति के पास बैंक खाता नहीं भी है तो भी वह बैंक में जाकर अपना 2000 रुपये बदल सकता है. बैंक उन ग्राहकों के नोट बदलने से मना नहीं कर सकता हैं. 

    रिपोर्ट- शिवपूजन सिंह


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