BIG UPDATE:- कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल को ईडी की दो टूक! मामला आपसे जुड़ा नहीं, हस्तक्षेप की कोशिश से रहें दूर

ईडी ने यह भी साफ किया यह समन निजी तौर पर आपको नहीं भेजा गया है, बावजूद यह बात समझ से परे हैं कि आप क्यों इस मामले में पत्र जारी कर रही है, ईडी की धारा-52 (2-) 3 में साफ है कि जिस व्यक्ति को समन जारी किया है, उसके सिवा किसी भी व्यक्ति को इस मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है. ईडी ने यह साफ किया है कि  अनुसंधान अधिकारी कानूनी तौर पर अपनी किसी भी जानकारी को आपके समक्ष प्रस्तूत करने को बाध्य नहीं है, आप पीएमएल की धारा के तहत आप इस मामले में अधिकृत नहीं है. इसके साथ ही यह कह कर भी फटकार लगायी कि ईडी के द्वारा जारी किसी भी मामले में आप ना तो जांच का ब्योरे की मांग कर सकते हैं ना ही हस्तक्षेप कर सकते हैं.

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