रांची(RANCHI)- झारखंड हाईकोर्ट ने आज तबरेज अंसारी की मॉब लीचिंग की खबर सुन कर डोरंडा थाना स्थित राजेन्द्र चौक और इकरा मस्जिद के पास अशांति फैलाने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है. कोर्ट ने राज्य सरकार को सप्ताह के अन्दर-अन्दर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को निर्धारित की गयी है.
क्या था तबरेज अंसारी मॉब लीचिंग का मामला
यहां बता दें कि जमशेदपुर निवासी तबरेज अंसारी 17 जून 2019 को सरायकेला स्थित अपने फूफा के घर से अपना गांव कदमडीहा लौट रहा था, इस बीच रास्ते में धातकीडीह गांव के पास ग्रामीणों के द्वारा उसकी गाड़ी रोक ली गयी और उसे बांधकर पीटा जाने लगा, ग्रामीण उस पर मोटरसाइकिल की चोरी का आरोप लगा रहा थें. दावा किया जाता है कि उग्र ग्रामीणों के द्वारा उससे जबरन 'जय श्री राम' और 'जय हनुमान' के नारे भी लगवाये जा रहे थें. ग्रामीणों की इस पिटाई से जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार होने के पहले ही उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई, बाद में उसे एक बार फिर से सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 22 जून को उसकी मौत हो गयी.
राजेन्द्र चौक और इकरा मस्जिद के पास मचाया गया था उत्पात
इस खबर को फैलते ही पूरे झारखंड में लोगों के बीच आक्रोश देखा गया था, खास कर मुस्लिम समाज के बीच काफी बेचैनी थी, कई स्थानों पर इनके द्वारा तोड़ फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया था. इसी क्रम में डोरंडा थाना स्थित राजेन्द्र चौक और इकरा मस्जिद के पास काफी उत्पात मचाया गया था. इसी भीड़ की चाकूबाजी में इन्द्रपुरी इलाके के रहने वाले विवेक कुमार की हालत भी बिगड़ गयी थी. इसी मामले को लेकर पंकज कुमार के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. अब इस याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा सभी आरोपियों के विरुद्ध स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गयी है.
कोर्ट ने डीजीपी से पूछा है कि घटना को लेकर कितने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, इसकी बिन्दुवार रिपोर्ट पेश की जाय.
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