Ranchi- झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव वंदना डाडेल को बड़ी राहत दी है, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच को उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें वंदना डाडेल के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था.
क्या है मामला
दरअसल आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) की अध्यक्ष और उद्योग सचिव रहते हुए वंदना डाडेल ने बेबको मोटर्स को नोटिस जारी कर 51 लाख रुपये का भुगतान का आदेश दिया था. जिसके बाद बेबको मोटर्स ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, और इसके साथ ही वंदना डाडेल पर नियमों का उल्लघंन कर जमीन आवंटित करने का आरोप लगाया था, बेबको मोटर्स की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केपी देव की सिंगल बेंच ने जमीन आवटंन में वंदना डाडेल की गतिवधियों को संदिग्ध मानते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था
सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में दी गयी चुनौती
जिसके बाद वंदना डाडेल ने सिंगल बेंच के इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी थी, वंदना डाडेल का दावा था कि सिंगल बेंच ने बगैर उनका पक्ष सुने ही फैसला सुना दिया, और सीबीआई जांच का आदेश जारी कर दिया, अब उस मामले की सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था, कोर्ट ने कहा है कि सिंगल बेंच ने बगैर तथ्यों की जांच किये और वंदना डाडेल का पक्ष सुने अपना फैसला सुनाया था, सिंगल बेंच को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले उद्योग सचिव और आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) की अध्यक्ष वंदना डाडेल का पक्ष भी सुनना चाहिए था, इसके साथ ही कोर्ट ने आयडा को एक बार फिर से बेबको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक बार फिर से नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, ताकि उसका पक्ष जाना जा सके.
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