TNP DESK- सीएम आदित्यनाथ योगी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने समाजवादी नेता आजम खान को निर्दोष करार दिया है, आजम खान के विरुद्ध अक्टूबर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में सीएम आदित्यनाथ योगी के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप था. उनके खिलाफ रामपुर के मिलक थाने में मामला दर्ज करवाया गया था.
रामपुर ने तीन वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आदम खान की विधान सभा की सदस्यता चली गयी थी
इसी मामले में वर्ष 2022 में रामपुर की एक अदालत ने उन्हे दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई थी, कोर्ट ने उन्हे भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाला बयान) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत दोषी ठहराया गथा. रामपुर कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी विधान सभा की सदस्यता चली गयी थी. साथ ही उन्हे जेल की हवा भी खानी पड़ी थी.
आमज खान ने एमपी-एमएलए कोर्ट में दी थी फैसले को चुनौती
रामपुर कोर्ट के इस फैसले को आमज खान ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चुनौती दी थी, आज उसमें अपना फैसला सुनाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हे निर्दोष करार दिया. इस फैसले के साथ ही उन पर चुनाव नहीं लड़ने की बंदिश भी खत्म हो गयी.
समाजवादी पार्टी का बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा माने जाते हैं आजम खान
ध्यान रहे कि आजम खान को जेल में रहने के कारण समाजवादी पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, खास कर हर चुनाव के वक्त आजम खान की कमी समाजवादी पार्टी को अखर रही थी, माना जाता है कि आमज खान को बाहर आने के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी. हालांकि अभी भी उनके खिलाफ कई दूसरे मुकदमें चल रहे हैं.
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