रांची(RANCHI)-वर्ष 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान चाईबासा में तात्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तथाकथित रुप से एक अमर्यादित टिप्पणी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को बड़ी राहत प्रदान की गई है.
झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को प्रदान की गयी राहत को जारी रखने का किया फैसला
झारखंड हाईकोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ उस टिप्पणी के मामले में अपनी राहत को बरकरार रखने का फैसला किया है, और इसकी अंतिम सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि को निर्धारित किया है.
निचली अदालत की नोटिस पर पहले ही रोक लगा चुकी है कोर्ट
ध्यान रहे कि हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले ही निचली अदालत के द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है. मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा दी गयी इस राहत को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी पहले ही कानूनी लड़ाई का सामना कर रहे हैं. हालांकि उस मामले में उन्हे अभी तक अंतिम राहत नहीं मिली है, और गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा भी निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया है. जिसके बाद सबों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी हुई है. इस परिस्थिति में अब सबों की निगाह 16 मई को झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है.
कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है
ध्यान रहे कि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हौसले काफी बुलंद है, क्योंकि चुनावी सर्वेक्षणों में वहां कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, हालांकि कुछ सर्वेक्षणों में त्रिशंकु विधान सभा की भी भविष्यवाणी की गयी है, इस बीच झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला कांग्रसियों के मुर्छाये चेहरे पर एक और मुस्कान बिखरने के लिए पर्याप्त है.
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