टीएनपी डेस्क(TNP DESK): इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की सियासत से आ रही है. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. मोदी सरनेम मामले में सूरत को गुरुवार को सजा सुनाई थी. वैसे उन्हें 1 माह का समय अपील के लिए दिया था.जमानत भी दे दी गई थी. उल्लेखनीय है कि संविधान में अव्यवस्था है कि अगर किसी मामले में किसी जनप्रतिनिधि को दो या दो साल से अधिक की सजा हो जाती है तो उसकी संसद या विधानसभा से सदस्यता खत्म हो जाती है. संविधान की धारा 102 (1)(ई) के अंतर्गत जनप्रतिनिधित्व कानून 2051 के तहत सदस्यता खत्म हो जाती है. लोकसभा सचिवालय के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.
राहुल गांधी की सदस्यता खत्म, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. मोदी सरनेम मामले में सूरत को गुरुवार को सजा सुनाई थी.

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