रांची(RANCHI): जेल में बंद निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की ओर से संपूर्ण पुलिस पेपर मांगे जाने संबंधी अर्जी पर सुनवाई ईडी कोर्ट में हुई. ईडी की ओर से पूजा सिंघल को सौंपा गया पुलिस पेपर पर आपत्ति जताते हुए अर्जी दायर की गई थी. पूजा सिंघल की इस अर्जी पर बुधवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया.

निलंबित IAS पूजा सिंघल की ओर से संपूर्ण पुलिस पेपर मांगे जाने की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

ईडी की ओर से कहा गया था कि अभी अनुसंधान चल रहा है. इसलिए मामले से संबंधित सारे स्टेटमेंट आरोपी को नहीं दिया जा सकता है. वहीं पूजा सिंघल की ओर से कहा गया था कि पूरे मामले को समझने और सारे तथ्य को जानना जरूरी है. इसलिए आवश्यक दस्तावेज जरूरी है. कोर्ट ने उनका पक्ष सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा है. इधर, पूजा सिंघल के अलावा उनके पति के सीए सुमन कुमार एवं बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईडी कोर्ट में हुई. कोर्ट ने पूजा सिंघल और सुमन कुमार के आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि निर्धारित की. मामले में आरोपी राम बिनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ आरोप गठित पूर्व में हो चुका है. ईडी कार्ट ने पूजा सिंघल, सुमन और राम विनोद की न्यायिक हिरासत अवधि 16 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है.