16 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे हत्याकांड में गैंगस्टर अखिलेश सिंह बरी

    जमशेदपुर के कुख्यात गैंगस्टर अखिलेश सिंह को अदालत से बड़ी रहत मिली है. कोर्ट ने साकची श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे हत्याकांड मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह को बरी कर दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

    16 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे हत्याकांड में गैंगस्टर अखिलेश सिंह बरी

    जमशेदपुर (JAMSHEDPUR) : जमशेदपुर के कुख्यात गैंगस्टर अखिलेश सिंह को अदालत से बड़ी रहत मिली है. कोर्ट ने साकची श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे हत्याकांड मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह को बरी कर दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि अखिलेश सिंह की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने बहस की. इस मामले में अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया कि साक्ष्य के आभाव में अखिलेश सिंह को बरी कर दिया गया है. मामले में कुल 16 लोगों की गवाही हुई थी. अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था.

    शोरूम जाने के दौरान किया गया था हमला

    बता दें कि 2 नवंबर 2007 को जमशेदपुर के साकची स्थित श्रिलेदर्स के मालिक  आशीष डे को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में साकची पुलिस का कहना था कि श्रीलेदर्स के मालिक आशीष जे अपनी बाइक से शोरूम जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार होकर तीन अपराधी आए और उन्हें ओवरटेक कर रोका. इसके बाद तीनों ने उन पर अंधाधुंध गोली चला दी. जिसके बाद गंभीर रूप से घायल डे की टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया. लेकिन रास्त में ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद डे परिवार वालों ने पुलिस को बताया था कि जमशेदपुर का अपराधी अखिलेश सिंह उन्हें पिछले तीन महीने से धमकी दे कर पैसे की मांग कर रहा था. जब उन्होंने मना कर दिया तो उनकी हत्या कर दी गई.

    इस मामले में मुख्य रूप से अखिलेश सिंह उनके बड़े भाई अमलेश सिंह, विनोद सिंह, पप्पू डॉन समेत अन्य को आरोपी बनाते हुए कोर्ट ने आजिवन कारावास की सजा सुनाई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमलेश सिंह औऱ विनोद सिंह को जमानत मिल गई थी. वहीं कुख्यात गैंगस्टर अखिलेश सिंह के खिलाफ सुनवाई चल रही थी. क्योंकि उनके उपर हत्या करने का आरोप था. लेकिन आज साक्षय के आभाव में अखिलेश सिंह को बरी कर दिया गया.

     


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