JSSC CGL: हाईकोर्ट ने CBI जांच की याचिका खारिज की, रिज़ल्ट जारी करने का दिया निर्देश

    JSSC CGL: हाईकोर्ट ने CBI जांच की याचिका खारिज की, रिज़ल्ट जारी करने का दिया निर्देश

    रांची (RANCHI): JSSC CGL परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों की CBI जांच कराने की मांग पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. बुधवार को कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को जल्द रिज़ल्ट जारी करने का निर्देश दिया.

    इससे पहले हुई सुनवाई में राज्य सरकार, JSSC, याचिकाकर्ताओं और चयनित अभ्यर्थियों की ओर से बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और JSSC की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल ने पक्ष रखा. वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपनी दलीलें पेश कीं. 

    कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए JSSC को रिज़ल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. हालांकि, उन दस अभ्यर्थियों के रिज़ल्ट पर रोक लगाई गई है जो नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. इस आदेश के बाद JSSC CGL के माध्यम से होने वाली हज़ारों नियुक्तियों का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है.



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