ED VS Police कोर्ट ने बरकरार रखी ईडी की राहत,जांच और कार्रवाई नहीं कर पाएगी पुलिस,जानिए कोर्ट में क्या हुआ   

    ED VS Police कोर्ट ने बरकरार रखी ईडी की राहत,जांच और कार्रवाई नहीं कर पाएगी पुलिस,जानिए कोर्ट में क्या हुआ   |ED vs Police: Court upholds ED's relief; police will not be able to investigate or take action. Find out what happened in court.

    रांची(RANCHI): झारखंड हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस जांच और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को बरकरार रखा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख निश्चित है. मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रशांत पल्लव ने बताया कि ईडी की क्रिमनल रीट याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से आइ ए यानी Interlocutory Application फाइल किया गया है.

     उन्होंने बताया कि राज्य सरकार यह चाहती है कि मामले की सुनवाई के लिए रोस्टर के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई हो जिस पर पेस्टीसनर की तरफ से कहा गया कि इस याचिका में सीबीआई जांच को लेकर भी मांग की गई है.  इसीलिए इस मामले की सुनवाई इस कोर्ट में हो सकती है.

    दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि राज्य सरकार अगर चाहे तो इस मामले पर भी बहस कर सकती है. वहीं मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है.

    जानकारी देते हुए झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से समय की मांग की गई थी.  जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख निर्धारित की है.

    झारखण्ड हाई कोर्ट बहरहाल इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है.  लेकिन इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के ऊपर रांची पुलिस की की जा रही कार्रवाई पर रोक बरकरार है.  साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. दरअसल पूरा मामला एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 05/2026 से जुड़ा है, जिसमें ED अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. और प्राथमिक्की के आधार पर जांच करने के लिए रांची पुलिस प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंच गई थी.



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