झारखंड में कोरोना गाइडलाइन जारी, स्कूल-कॉलेज, पिकनिक स्थलों पर लगी पाबंदी, आवश्यक सेवाओं को मिली छूट

    झारखंड में कोरोना गाइडलाइन जारी, स्कूल-कॉलेज, पिकनिक स्थलों पर लगी पाबंदी, आवश्यक सेवाओं को मिली छूट

    रांची (RANCHI) : झारखंड में फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा. दुकानें आठ बजे तक खुली रहेंगी. बार, रेस्त्रां के साथ दवा की दुकान आठ बजे के बाद भी खुली रहेंगी.  स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. हालांकि प्रशासनिक कार्य शिक्षण संस्थानों में चलेंगे. मॉल, रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे. यह निर्णय सोमवार को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की.
    बैठक के बाद हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने मीडिया को संबोधित किया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग के 75 प्रतिशत सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है. 

    ये हैं निणर्य के मुख्य बिंदू

    • सरकारी और निजी संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे.
    • कार्यालयों में बायोमैट्रिक इंट्रेंस नहीं होगा.
    • स्वीमिंग पुल, इंडोर-आउटडोर खेल आदि बंद रहेंगे. 
    • अगले आदेश तक, पार्क जिम समेत झारखंड के सभी पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.
    • सोशल डिस्टेंशिंग और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ हाट बाजार खुले रहेंगे.
    • धार्मिक स्थल पर पूर्व के नियम ही लागू रहेंगे. 
    • वीकएंड लॉकडाउन नहीं रहेगा.

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