नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 23 एजेंडों पर लगी मुहर, इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लिया यह अहम फैसला

    नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 23 एजेंडों पर लगी मुहर, इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लिया यह अहम फैसला

    पटना (PATNA) :  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दिनों से बीमार चल रहे थे. स्वस्थ्य होने के बाद आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. इस दौरान मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है.

    इन एजेंडों पर लगी मुहर

    • बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है. इसके लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 की स्वीकृति दी गई है. बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर,  गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति दी गई है. पीएम.ई. बस योजना के तहत सूबे के 6 प्रमुख शहरों के लिए शहरी मंत्रालय की तरफ से यह व्यवस्था की गई है.  
    • सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों में इस्तेमाल की जा रही सरकारी गाड़ी जो 15 वर्ष पुरानी है, उसके लिए स्क्रेपिंग पॉलिसी लाई गई है. पुरानी गाड़ियों की ई. निलामी की जायेगी. इसके लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है.
    • बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. बिहार विज्ञापन संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है.प्रत्येक जिले में निर्मित,निर्माणाधीन आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालयों में वर्तमान में 13 आवासीय विद्यालय के लिए वर्ग 9 से 12 तक विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
    • बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में विभिन्न कोटि के कुल 33 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
    • बिहार के 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है. आगामी 2 वर्षों में कुल 122 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. साथ ही 55 करोड़ 2 लाख की राशि जारी की गई है. पटना हाई कोर्ट की स्थापना में आईटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. हिलसा के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजवर्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया है. बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है.

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