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यूट्यूबर मनीष कश्यप की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, जानिए क्या है पूरा मामला   

BY -
Aditya Singh
Aditya Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 11, 2026, 11:16:16 AM

टीएनपी डेस्क (TNP DESK): बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका मिला है. मनीष कश्यप द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें आज सुनावाई करते हुए सुप्रमी कोर्ट ने उनके उपर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के मामले में  राहत देने से साफ इनकार कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट  ने उनके वकील को हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है.

इस मामले में हुई सुनवाई

बता दें कि प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला के कोर्ट में यूट्यूबर मनीष कश्यर के याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें यूट्यूबर  मनीष कश्यप द्वारा तमिलनाडु पुलिस की ओर से लगाए गए कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटाने, बिहार व तमिलनाडु में दर्ज अलग-अलग मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने और जमानत देने के लिए गुहार लगाई थी. जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट से साफ तौर पर इनकार कर दिया है. जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि  अगर वो चाहे तो राहत के लिए हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सकते है.

बिहार सहित तमिलनाडु में कई मामले दर्ज

यहां बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार सहित तमिलनाडु के कई थानों में मामला दर्ज है, तमिलनाडु पुलिस ने उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि बिहार में भी बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने पूछताछ की थी. बता दें कि  बिहार में सरेंडर करने के बाद मनीष कश्यप को  तमिलनाडु की पुलिस अपने साथ ले गयी थी. इस बीच मदुरई कोर्ट ने उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि को 19 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है. जिसके बाद उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगायी गयी, जहां आज उनकी याचिका में सुनवाई करते हुए उसे रोक दिया गया. 

Tags:YouTuber Manish Kashyap'difficulties increasedSupreme Court refused to give reliefknow what is thewhole matter

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