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काम की खबर! आखिरी तारीख नजदीक, 31 दिसंबर से पहले घर बैठे ऐसे करें आधार को पैन से लिंक, नहीं तो बढ़ सकती हैं आपकी मुश्किलें

BY -
Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 15, 2026, 2:48:26 PM

टीएनपी डेस्क (TNP DESK): आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर आपने तय समय तक दोनों दस्तावेज लिंक नहीं किए, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका असर आपकी कई जरूरी वित्तीय गतिविधियों पर पड़ सकता है. ऐसे में आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड रुक सकता है, सैलरी क्रेडिट में परेशानी होगी और चल रही SIP भी असफल हो सकती है. अच्छी बात यह है कि आधार-पैन लिंक करने का पूरा काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है.

कौन लोग 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक करवाएं

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए यह नियम लागू किया है.
जिन व्यक्तियों को 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले पैन कार्ड जारी हुआ है, उनके लिए आधार-पैन लिंक की समयसीमा 31 दिसंबर 2025 तय की गई है.

किन्हें दोबारा लिंक करना होगा
अगर आपने आधार एनरोलमेंट आईडी की मदद से पैन बनवाया है, तो ऐसे लोगों को एक बार फिर से आधार को पैन से लिंक करना जरूरी होगा. यह प्रक्रिया इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से ऑनलाइन पूरी हो जाती है.

लिंक नहीं करने पर क्या होगा
आपका ITR फाइल या वेरिफाई नहीं हो पाएगा
रिफंड रोक दिया जाएगा
पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे
फॉर्म 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखेगा
TDS और TCS ऊंची दर पर काटे जा सकते हैं
लिंकिंग पूरी करने के बाद आमतौर पर 30 दिनों के भीतर आपका पैन दोबारा ऑपरेटिव हो जाता है.

आधार को पैन से कैसे लिंक करें
इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर Link Aadhaar का विकल्प चुनें.
अपना PAN, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें.
अगर पैन इनऑपरेटिव है तो पहले ₹1000 शुल्क का भुगतान करें.
इसके बाद Quick Links → Link Aadhaar Status में जाकर स्टेटस चेक करें.

इन बातों का रखें ध्यान
आधार और पैन कार्ड पर नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर एक जैसे होने चाहिए.
आखिरी तारीख का इंतजार न करें, उस दिन वेबसाइट स्लो हो सकती है.
लिंकिंग के बाद एक स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें.
यदि किसी तरह की परेशानी आए तो टैक्स विभाग के निर्देश देखें या किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद लें.

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