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काम की खबर: लोन वसूली के लिए बैंक वाले कर रहे है टॉर्चर तो ये है आपके कानूनी अधिकार, जाने  कैसे ले सकते हैं मदद

काम की खबर: लोन वसूली के लिए बैंक वाले कर रहे है टॉर्चर तो ये है आपके कानूनी अधिकार, जाने  कैसे ले सकते हैं मदद

टीएनपी डेस्क(TNP DESK):कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसा वक्त आता है जब हमें कुछ ऐसी चीजों की जरुरत पड़ती है जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पैसे नहीं होते है. इसके लिए हम बैंक की सहायता लेते है.ऐसे में हम घर खरीदने के लिए होम लोन या  किसी भी आर्थिक परेशानी से निपटने के लिए पर्सनल लोन लेते है. जिसके ईएमआई  समय पर जमा करनी होती है लेकिन कहा जाता है कि परेशानियाँ बताकर नहीं आती है. हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम समय पर लोन के किस्त जमा नहीं कर पाते है जिसका बाद कई तरह की परेशानी हमें झेलने पड़ती है.बैंक की किस्त लगातर तीन बार नहीं जमा करने पर 90 दिनो के बाद बैंक डीफोल्ट घोषित कर देता है. इसके बाद बैंक की ओर से कई तरह का दबाव  बनाता है ताकि पैसे की रिकवरी हो सके.

किसी को भी आपके साथ गलत व्यवहार करने का अधिकार नहीं है

बैंक अपने पैसे लेने के लिए अधिकारी है लेकिन किसी भी तरह से बैंक रिकवरी एजेंट या बैंक की ओर से आपके साथ गलत व्यवहार करने का अधिकार नहीं है.यादी कोई बैंक रिकवरी एजेंट आपके साथ गलत व्यवहार करता है, जैसे घर पर आकर आपको बेइज्जत करता है, गाली गलौच करता है या  चिल्लाकर बात करता है तो यह कानून की नजर में  गलत है.कानून के अनुसार किसी को भी आपकी प्रतिष्ठा के हनन का अधिकार नहीं दिया गया है.

दुर्व्यवहार करने पर कौन से कदम उठाए

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आपके साथ बैंक या बैंक का कोई लोन एजेंट गलत व्यवहार करता है तो आप कौन-कौन से कानूनी कार्रवाई कर सकते है.आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि जब आप किसी ऐसी स्थिति में फांस जाएं, लोन जमा नहीं कर पा रहे है और रिकवरी एजेंट गलत व्यवहार कर रहे है तो आपको अपने अधिकार के बारे में जानने के लिए जरूर होनी चाहिए.

सबसे पहले बैंक को करें शिकायत

यदि आपके साथ भी कोई लोन रिकवरी एजेंट गलत व्यवहार कर रहा है तो आपको सबसे पहले बैंक से संपर्क करना चाहिए और नोडल अधिकारी को लिखित शिकायत  एजेंट के खिलाफ करना चाहिए. वही इसके साथ ही आप थाने में भी एफआईआर दर्ज करवा सकते है क्योंकि किसी भी बैंक को आपके साथ गलत व्यवहार करने का अधिकार नहीं है चाहे आप पैसे चुकाएं या नहीं.

फ़ोन कॉल को करे रिकॉर्ड 

जब भी आपके साथ एजेंट बहसबाजी करें या गलत व्यवहार करें तो आपका फोन कॉल रिकॉर्ड करना चाहिए.वही अगर मैसेज में आपके साथ गलत व्यवहार किया गया है तो व्हाट्सएप का सारा मैसेज सेव करें. इन सभी चीजों को सबूत के तौर पर रखे.

पढ़े क्या कहता है आरबीआई 

RBI के नियमों की माने तो रिकवरी एजेंट कभी भी आपको सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक बिच ही संपर्क कर सकते है.यादी बसमय आपको बैंक रिकवरी एजेंट कॉल करता है तो यह गैरकानूनी माना जाता है.कोई भी आपका सार्वजनिक  यानी आपके रिश्तेदारों दोस्तों या ऑफिस के सामने कर्ज के बारे में बात नहीं कर सकता और न ही आपको शर्मिंदा कर सकता है.

बैंक ना करे कार्रवाई  तो क्या करें ? 

यादी बैंक को शिकायत करने के लिए एजेंट के खिलाफ बैंक ने 30 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की, तो आप आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते है.वही अगर बैंक एजेंट आपको अलग-अलग नंबरों से परेशान कर रहा है तो आप साइबर डिपार्टमेंट में भी शिकायत कर सकते है.वही आपके पास क़ानूनी तौर पर प्रति रिकवरी एजेंट को नोटिस भेजने का भी अधिकार है.

Published at: 09 Jan 2026 11:18 AM (IST)
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