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काम की बात:1 जनवरी 2026 से पहले कर लें आधार और पेन से संबंधित ये जरूरी काम, वरना हो सकती है परेशानियां

BY -
Priyanka Kumari CE
Priyanka Kumari CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 15, 2026, 3:10:06 PM

टीएनपी डेस्क(TNP DESK):आधार हर भारतीय को एक अपना अनोखा पहचान देता है.आज देश में लगभग 90% से ज्यादा लोगों के पास अपना आधार कार्ड है.आधार कार्ड के बिना स्कूल में एडमिशन बैंक में खाता खुलवाना या कोई भी ऐसा सरकारी योजना हो जिसका लाभ आप लेना चाहते है वो नहीं ले सकते है. वही बात अगर पैन कार्ड की हो तो यह भी काफी जरूरी है. बैंक से जुड़ें कामों या कोई भी वित्तीय काम हो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है.वही अब पैन और आधार को लिंक करना काफी ज्यादा जरूरी है. सरकार की ओर से इसको लिंक करने की डेडलाइन भी जारी कर दी गई थी. जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है, इसके आपका पैन कार्ड निष्क्रिया हो जाएगा.

पैन को आधार से जोड़ना अब अनिवार्य

UIDAI और इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, पैन को आधार से जोड़ना अब अनिवार्य है.यदि आपने 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निशक्रिय हो जाएगा, जिसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते है और न ही कोई भी वित्त से संबंधित काम कर सकते है.इसके साथ ही आप बहुत सारे ऐसे कागजी काम नहीं कर पाएंगे जिसमे पैन कार्ड की जरुरत पड़ती है. जिसकी वजह से आपकी बहुत सारे काम अटक सकते है और आप परेशानी में पड़ सकते है.

31 दिसंबर को बाद अटक जाएगा आपका ये काम

आपको बताइए कि UIDAI और इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, पैन को आधार से जोड़ना अब जरुरी है.जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, वे न तो टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज का फायदा उठा सकेंगे. टैक्स रिफंड क्लेम करना, नया बैंक अकाउंट खोलना, डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेना जैसे काम मुश्किल हो जाएंगे.

घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से करे लिंक

यदि अब तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपको यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप घर बैठे ही फोन या लैपटॉप के माध्यम से घर बैठे अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते है.जिसके लिए जरूरी बातों का आपको ध्यान देना होगा चलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते है.

ये है आधार पैन लिंक करने का पूरा प्रोसेस

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा.जिसके होम पेज पर आपको "Link Aadhaar या Quick Links का विकल्प दिखेगा इसको क्लिक करें.वही लॉगिन करने के बाद अपने प्रोफाइल सेक्शन में "Link Aadhaar" के विकल्प को चुनें फिर अपना पैन, आधार नंबर और आधार पर लिखा नाम भरें.अगर आधार कार्ड पर जन्मतिथि है, तो संबंधित बॉक्स टिक करें."I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI" पर टिक करें.Link Aadhaar पर क्लिक करें.आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.उसे डालकर वेरिफाई करें.स्क्रीन पर एक पॉप-अप आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है.

मैन्युअली भी कर सकते है लिंक

वही किसी वजह से अगर आपका फैन और आधार ऑनलाइन लिंक नहीं हो पा रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.इसके लिए आप सबसे पहले NSDL या UTIITSL के अधिकृत पैन सर्विस सेंटर जाकर मैन्युअली लिंक कराया जा सकता है.

अगर 31 दिसंबर तक नहीं किया लिंक तो आगे क्या होगा ?

किसी वजह से अगर आप 31 दिसंबर तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं करवाते है तो इसके बाद क्या होगा.चलिए जानते है.अगर पैन डीएक्टिव हो जाता है, तो उसे फिर से एक्टिव कराया जा सकता है लेकिन इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1,000 का जुर्माना भरना होगा.इसके बाद पैन-आधार लिंक करने की रिक्वेस्ट देनी होगी, जिसमे सात से 30 दिन का समय लग सकता है

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