टीएनपी डेस्क(TNP DESK):आजकल के युग में आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड भी एक ऐसा जरूरी दस्तावेज है जिसके बिना आप किसी बैंक में खाता भी नहीं खोल खुलवा सकते है. इसके साथ ही कई जरूरी वित्तीय काम होते है जो बिना पैन कार्ड के संभव नहीं है. ऐसे में अगर आप पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे है तो आपको 1 अप्रैल 2026 से पहले ही पैन कार्ड बनवा लेना चाहिए.वरना 31 मार्च के बाद पैन कार्ड बनवाने में बड़ा लफड़ा होने वाला है और आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है.
1 अप्रैल से बढ़ जायेगा लफड़ा
दरअसल पहले केवल आधार कार्ड के जरीये ही आपका पैन कार्ड बनकर तैयार हो जाता था लेकिन अब केवल पैन कार्ड से काम नहीं चलेगा इसके साथ ही कई ऐसी जरूरी दस्तावेज है जिसको देना होगा.आपको बता दें कि सरकार की ओर से यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा जहां सरकार की एक ही मनसा है कि किसी भी तरह की फर्जीवाड़े को रोका जा सके और गलत जानकारी को काम करने में मदद मिल सके.अब तक आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो 31 मार्च से पहले ही अप्लाई करें दे. आपके पास 4 दिन का समय है.इसके बाद यदि आप आवेदन करेंगे तो आपको लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा.
केवल आधार कार्ड से नहीं चलेगा काम
सरकार की ओर से लागू नया नियम के मुताबिक 1 अप्रैल से पैन कार्ड बनवाने के लिए केवल आधार कार्ड देना ही काफी नहीं है, इसके लिए कुछ और दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.दरअसल पहले आधार कार्ड के लिए केवाईसी करके आसानी से आपका पैन कार्ड बन जाता था लेकिन अब इसकी प्रक्रिया को काफी ज्यादा बड़ा कर दिया गया है.इसको लागू करने के पीछे सरकार का एक ही मकसद है कि फर्जीवाड़े को रोका जा सके.
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत
आपको बता दें कि नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा जहां आपका पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड के साथ आपकी पहचान और जन्मतिथि से जुड़े दस्तवेज भी जमा करने होंगे जिसमे जन प्रमाण पत्र शामिल होगा.इन जरूरी दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट पासपोर्ट जमा करना होगा.केवल आधार कार्ड जमा करने से पैन कार्ड नहीं बनेगा.
इस तरह करना होगा अप्लाई
1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया और आवेदन करना कठीन हो जाएगा, लेकिन अगर आपके दस्तावेज़ सही हैं और सही जानकारी आपने दी है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसकी प्रक्रिया पूरी कर सकते है.पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपका आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां जाकर आप ऑनलाइन आवेदान कर सकते है. वही आवेदान करते समय आपको नया पैन आवेदान फॉर्म 49ए भरना होगा.जिसमे आपका नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और पता जैसी बेसिक जानकारी मांगी जाएगी इसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करनी होंगे, फॉर्म भरना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और आपको आवेदन शुल्क ऑनलाइन पे करना होगा.अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते है तो ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते है जहां पैन सेवा केंद्र में जाकर आप सभी दस्तवेज जमा कर सकते है.