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Unnao rape case-: नाबालिग से बलात्कार मामले में सजायाफ्ता पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सिंगर को अंतरिम जमानत 

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 4:43:59 AM

टीएनपी डेस्क(TNP DESK): यूपी के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी और पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है. कुलदीप सिंह सिंगर को यह जमानत उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए मिली है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस पुनम की अदालत ने यह अंतरिम जमानत 27 जनवरी से 10 फरवरी के लिए प्रदान की है. इस अवधि के दौरान इस पूर्व भाजपा नेता को प्रतिदिन अपने नजदीकी थाने में उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी.

2019 में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ के हुई थी सामूहिक बलात्कार की वारदात 

यहां बता दें कि 4 जून 2017 को उन्नाव में एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी. उसका अपहरण भी किया गया था. तब इस मामले में  कुलदीप सिंह सिंगर को आरोपी बनाया गया था.

20 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सिंगर को आजीवन कारवास की दी गयी थी सजा

इसी मामले में कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सिंगर को आजीवन कारावास की सजा दी थी. बाद में इस मामले में भाजपा ने कुलदीप सिंह सिंगर को पार्टी से बाहर निकाल दिया था, और उनकी विधायकी भी चली गयी थी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विशेष सतर्कता बरतते हुए रेप पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया था. यहां यह भी बता दें कि इस मामले  में आरोपी ने न्याय की गुहार लगाते हुए  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश भी की थी, उसके बाद ही इस मामले में पुलिस की सक्रियता बढ़ी थी, साथ ही पीड़िता के पिता की मौत पुलिस के अभिरक्षा में हो गयी थी. जिसके कारण ही यह मामला मीडिया की सुर्खियों में था.

रिपोर्ट: देवेन्द्र कुमार, रांची 

Tags:Unnao rape caseBJP leader Kuldeep SinghInterim bail to former BJP leader Kuldeep Singh Singerminor rape case

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