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खत्म हुआ इंतज़ार! अब टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू और बिस्किट से लेकर ये चीजें हो गई सस्ती, देखें पूरी लिस्ट और जानिए क्या-क्या हुआ सस्ता

खत्म हुआ इंतज़ार! अब टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू और बिस्किट से लेकर ये चीजें हो गई सस्ती, देखें पूरी लिस्ट और जानिए क्या-क्या हुआ सस्ता

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : GST यानी वस्तु एवं सेवा कर, जो पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक समान अप्रत्यक्ष टैक्स है. ऐसे में पहले अलग-अलग टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट लगते थे, लेकिन अब एकीकृत टैक्स व्यवस्था बनी है. जिसके तहत GST पंजीकरण की सीमा पहले जैसी ही रहेगी और पुराने ई-वे बिल नए नियमों के तहत मान्य रहेंगे. साथ ही पहले से खरीदे गए स्टॉक को 22 सितंबर के बाद बेचने पर नई दरें लागू होंगी. 

आसान भाषा में समझते हैं की किन चीजों पर मिलेगी राहत?
घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, ड्राय फ्रूट्स, कॉफी और आइसक्रीम पर टैक्स सिर्फ 5% होगा। पहले यह 12%-18% था.

दवाइयां और मेडिकल उपकरण
ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स और ज्यादातर दवाओं पर टैक्स 5% कर दिया गया है. 

घर बनाने का खर्च
सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है. 

इलेक्ट्रॉनिक सामान
टीवी, एयर कंडीशनर, फ्रिज और वाशिंग मशीन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. 

गाड़ियां
छोटी गाड़ियों पर अब 18% GST लगेगा. 
बड़ी गाड़ियों पर कुल टैक्स घटकर लगभग 40% रह गया है (पहले 50% से ज्यादा था). 

ब्यूटी और फिटनेस सेवाएं
सैलून, योगा सेंटर, फिटनेस क्लब और हेल्थ स्पा पर टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया है. 

पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स
साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल और शेविंग क्रीम जैसी चीजों पर 5% GST लगेगा. 

नई टैक्स स्लैब व्यवस्था
पहले GST चार स्लैब में लागू था: 5%, 12%, 18%, 28%, अब: 12% वाले सामान को 5% में 28% वाले 90% सामान को 18% में.

जानिए की किन चीजों पर रहेगा ज्यादा टैक्स?
कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है:
सिगरेट, गुटखा और पान मसाला
ऑनलाइन जुए से जुड़ी सेवाएं
1200cc से ज्यादा की बड़ी गाड़ियां
350cc से ऊपर की बाइक
सॉफ्ट ड्रिंक और फ्लेवर्ड वाटर

Published at:22 Sep 2025 07:04 AM (IST)
Tags:GSTGST Refornsgst newslatest newstrending newslatest trending newslatest viral newsviral newsbig newsbreaking newsgst slabgst reformsgst new rule
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