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हो गया फैसला, पैन कार्ड के बाद अब आधार से वोटर आईडी कार्ड भी कराना होगा लिंक

BY -
Shivani CE
Shivani CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 15, 2026, 1:50:09 PM

टीएनपी डेस्क(TNP DESK): आधार से वोटर कार्ड को लिंक करने के मामले को लेकर आज चुनाव आयोग द्वारा बैठक की गई थी. इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, यूआईडीएआई और ईएसआई अधिकारी शामिल थे. इस बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं. वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के फैसले पर मुहर लगा दी गई है. निर्वाचन आयोग ने वोटर को आधार से लिंक करने के फैसले को अनुमति दे दी है. इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बयान जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के अनुसार पैन कार्ड के बाद अब ईपीआईसी (EPIC) को आधार से जोड़ा जाएगा.

बता दें कि,  वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के पीछे का उद्देश्य फर्जी और डुप्लिकेट फर्जी नामों को वोटर लिस्ट से हटाना है. दरअसल, लोकसभा में विपक्ष दलों ने फर्जी मतदाता लिस्ट को लेकर हंगामा किया था. चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए गए थे. ऐसे में अब चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़े को रोकने और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए यह पहल की है.

वहीं, दिसंबर 2021 में पारित चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक के अनुसार आधार से वोटर कार्ड को लिंक करने की अनुमति स्वैच्छिक रूप से दी गई थी. जिसमें वोटर कार्ड होल्डर अपनी इच्छा अनुसार वोटर कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं. लेकिन जिस मतदाता ने अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है उसका नाम मतदाता सूची से हटाया भी नहीं जाएगा. लेकिन आज के फैसले के बाद संवैधानिक दायरे में रहते हुए चुनाव आयोग आधार कार्ड नंबर से वोटर कार्ड के ईपीआईसी नंबर को लिंक करने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा.  

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