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सीएम हेमंत को 'सुप्रीम' राहत, झारखंड हाईकोर्ट फैसले को सही ठहराया, ईडी की याचिका खारिज

सीएम हेमंत को 'सुप्रीम' राहत, झारखंड हाईकोर्ट फैसले को सही ठहराया, ईडी की याचिका खारिज

रांची(RANCHI): सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. दरअसल ईडी द्वारा दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सीएम हेमंत को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत पर ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत ने सही ठहराया है. इसमें कहा गया है कि हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है. 

हाईकोर्ट ने सभी तत्वों पर गौर कर दिया निर्णय 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने सभी दस्तावेजों को जांच कर जमानत  दी है. हाई कोर्ट की ओर से जमानत  देते वक्त सभी तत्वों पर गौर कर अपना निर्णय दिया है. यह सुनवाई न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में की गई. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. जिसमें मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद हेमंत सोरेन 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली थी. इसी जमानत के आधार पर ईडी ने हाई कोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया था.

ईडी को हाईकोर्ट की जमानत आदेश टिप्पीणियों पर आपत्ति
वहीं ईडी द्वारा दायर एसएलपी में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कई प्रक्रियागत गलती और अनदेखी है. वहीं ईडी की ओर से हाईकोर्ट की जमानत आदेश टिप्पीणियों पर आपत्ति जताया गया है. ईडी द्वारा कहा गया है कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है हेमंत सोरेन पर कोई मामला नही बनता. 

ईडी द्वारा कोई दस्तावेज नहीं किए गए पेश  
दरअसल 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने ही हेमंत सोरेन को जमाना दी थी वहीं कोर्ट के द्वारा 50-50 हजार के निजी मुचलके पर करने का आदेश देते हुए जमानत का फैसला सुनाया गया था. वहीं हाई कोर्ट की ओर से जमाना देते वक्त कहा गया था कि बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन पर जो आरोप है उस विषय में  ईडी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए. यह साबित नही किया गया कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़े हुए हैं.बता दे कि 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार किया था,

Published at:29 Jul 2024 02:00 PM (IST)
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