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शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम झटका, चलेगा दुराचार का मुकदमा

BY -
Prakash Tiwary
Prakash Tiwary
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 2:08:19 PM

टीएनपी डेस्क(TNP DESK): चार साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका दिया है, अब उन पर चार साल पुराने एक मामले में दुराचार का मुकदमा चलेगा, शाहनवाज हुसैन की दलीलों को नकारते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच को रोका नहीं जा सकता, यदि आप निर्दोष हैं तो जांच के दौरान आपकी बेगुनाही सामने आ जायेगी.

यहां बता दें कि वर्ष 2018 में एक महिला भाजपा नेता पर दुराचार का आरोप लगाया था, लेकिन इस मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के इंकार रही थी, महिला का आरोप है कि 12 अप्रैल 2018 को छतरपुर स्थित एक फार्म हाउस पर उसे नशीली दवा खिलाकर शाहनवाज हुसैन के द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था. जिसके बाद पीड़िता के द्वारा 26 अप्रैल 2018 को महरौली थाने में पुलिस से शिकायत की गयी थी, लेकिन महरौली थाने के द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार कर दिया गया.

प्राथमिकी दर्ज करने के इंकार के बाद पीड़िता ने किया कोर्ट का रुख

बाद में पीड़िता ने 21 जून 2018 को नई दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत कोर्ट में IPC की धाराओं 376, 328, 120B, 506 के तहत शिकायत दर्ज कराई. साथ ही CrPC के सेक्शन 156(3) के तहत कोर्ट से पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग.

महरौली थाने से मांगी गयी एक्सन टेकन रिपोर्ट की प्रति

कोर्ट ने महरौली थाने से इस मामले में एक्सन टेकेन रिपोर्ट की मांग कर दी, जिसके बाद महरौली एसएचओ के द्वारा बताया गया कि पुलिस की जांच में पीड़िता के आरोप के सही नहीं पाया गया. पीड़िता के आरोपों को फर्जीवाड़ा बताया गया. लेकिन अब इस मामले  में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच का आदेश दे दिया है.

रिपोर्ट: देवेन्द्र कुमार

Tags:Supreme courtsupreme blow to Shahnawaz Hussainprosecuted for misconduct

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