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बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार , पतंजलि के दर्जन भर से ज्यादा प्रोडक्ट्स के लाइसेंस रद्द

BY -
Aditya Singh
Aditya Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 1:28:59 AM

रांची(RANCHI):बाबा रामदेव के दर्जन भर से ज्यादा प्रोडक्ट्स पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है.बता दें कि यह प्रतिबंध पतंजलि की दिव्य फार्मेसी से जुड़े भ्रामक विज्ञापन के सिलसिले में लगाया गया है. इसकी जानकारी उत्तराखंड के लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक एफिडेविट में दी है, अथॉरिटी के अनुसार पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है.

बाबा रामदेव के इन प्रोडक्ट्स के लाइसेंस किए गए सस्पेंड

बाबा रामदेव के 14 दिव्य फार्मेसी पतंजलि प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया गया हैं. जिसमें   मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट,मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह,आईग्रिट गोल्ड और  पतंजलि के सबसे ज्यादा प्रचलित दृष्टि आई ड्रॉप भी इनमे शामिल हैं.

पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

मालूम हो कि बीते 23 अप्रैल को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पत्रों में अपनी माफी को "प्रमुखता से" प्रदर्शित नहीं करने पर पतंजलि को फटकार लगाई थी जिसके बाद सुनवाई के दौरान अदालत मे पूछा गया था कि क्या पतंजलि द्वारा अखबारों में दी गई माफी उसके  प्रोडक्ट्स के लिए पूरे पन्ने के विज्ञापन के बराबर था. वहीं सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर पतंजलि ने जवाब दिया कि उसने 67 अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया है और कहा है कि वह अदालत का पूरा सम्मान करते है और अपनी गलतियों को दुबारा नहीं दोहराया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में आईएमए (IMA) ने की थी शिकायत

अदालत ने नवंबर 2023 में इंडियन मेडिकल द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान पतंजलि को अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों को रोकने का आदेश दिया था, जिसमें उन्होंने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों और विकारों का इलाज करने का दावा किया था. जिसके बाद IMA ने रामदेव के खिलाफ कोर्ट से कार्रवाई की मांग की थी जिसके बाद कोर्ट नें पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है.

 

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