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Single Use Plastic Ban: वे कौन-सी चीजें हैं, जिनका आप आज से नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल- जानिये पूरी सूची

Single Use Plastic Ban: वे कौन-सी चीजें हैं, जिनका आप आज से नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल- जानिये पूरी सूची

रांची (RANCHI): आज से देशभर में सिंगल-यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) का इस्तेमाल गैर-कानूनी होगा। न इसकी बिक्री हो सकेगी, ना ही कोई इसका इस्तमाल कर सकेगा। दरअसल पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने इसके उपयोग पर पूरी तरह बंदिश लगा दी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस्तेमाल किया जाएगा, क्या नहीं, तो चलिये आपकी जिज्ञासा को समाप्त करते हैं। इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (Union Environment Ministry) ने एक सूची जारी की है. मंत्रालय ने FMCG सेक्टर को इस बैन से छूट दी है.

ये हैं वे 19 चीजें जो हो गईं बैन 

1. प्लास्टिक कैरी बैग

2. प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स

3. गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक

4. कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टीक

5. प्लास्टिक के झंडे

6. थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)

7.प्लास्टिक की प्लेट

8. प्लास्टिक के कप

9. प्लास्टिक के गिलास

10. प्लास्टिक के कांट

11. प्लास्टिक के चम्मच

12. चाकू

13. स्ट्रॉ

14. प्लास्टिक ट्रे

15. मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाले फिल्म

16. इन्विटेशन कार्ड

17. सिगरेट के पैकेट

18. 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसे बैनर

19. स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)



क्यों लगा प्रतिबंध

देश में हर दिन 26 हजार टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें मात्र 60 फीसदी को ही इक्टठा किया जाता है. बाकी चालीस फीसदी प्लास्टिक कचरा नदी-नालों में पहुंच पानी को प्रदूषित करता है. सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाने से इसके कचरे की मात्रा में कमी आएगी. क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को री-साइकिल करना मुश्किल और खर्चीला होता है. इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा किसी ना किसी रूप में वापस से पर्यावरण में ही चला जाता है, जिससे प्रकृति को कई प्रकार से नुकसान पहुंचता है.

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प्रतिबंध तोड़ने पर लगेगा जुर्माना और जेल भी

अगर कोई भी व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों के पांच साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है. वहीं लगातार उल्लंघन करने वाले पर पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी जुर्माना लग सकता है. 

 

Published at:01 Jul 2022 12:18 PM (IST)
Tags:News
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