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मोहर्रम जुलूस के दौरान दंगा को लेकर भभुआ में 144 धारा लागू, इंटरनेट सेवा भी बंद

मोहर्रम जुलूस के दौरान दंगा को लेकर भभुआ में 144 धारा लागू, इंटरनेट सेवा भी बंद

कैमूर(KAIMUR):सोमवार को मोहर्रम जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों की ओर से गलत अफवा फैला कर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की कोशिश की गई. शहर की शांति व्यवस्था भंग करने के मामले में 70 नामजद समेत लगभग  500 लोगों पर पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया है.

मोहर्रम जुलूस के दौरान दंगा फैलाने वालों पर पुलिस ने कसी नकेल

वहीं पुलिस प्रशासन की माने तो  अब तक 44 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. इस मामले को लेकर डीएम सावन कुमार और एसपी ललित मोहन शर्मा  ने बताया कि तीन अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज किया गया है.  पुलिस ने बताया कि मोहर्रम पर्व  के दिन असामाजिक तत्वों की ओर से शांति व्यवस्था बिगड़ने की मंशा से ये सारा खेल रचा गया था. लेकिन पुलिस ने असामाजिक तत्वों की सारी मंशा पर पानी फेर दिया.और जिले में अगली सूचना तक इंटरनेट सेवा बंद कर दिया. 

दंगा को देखते हुए जिले में इंटरनेट सेवा बंद

जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को भभुआ थाना अंतर्गत सिवो चौक पर कुछ लोगों ने दंगा फैलाने के नियत से उत्पाद मचाना शुरू कर दिया. जहां ताजिया जुलूस के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प हुई. वहीं घटना की सूचना मिलते ही कैमूर पुलिस ने मोर्चा संभाला और माहौल को शांत कराया. पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों को समझाकर मामला शांत करवाया.  दोनो पक्षों के लोगो के साथ वार्ता कर स्थिती संभाल ली गई थी.  उसके बाद रविवार को फिर दोबारा शांति भंग करने की कोशिश की गई. जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस  प्रशासन की ओर से  जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया ताकि किसी तरह की कोई अफवाह जिले में ना पहले और कोई दंगा फसाद ना हो.

अगले आदेश तक जिला प्रशासन ने धारा 144 किया लागू

वही आपको बताएं कि शनिवार को हुए मोहर्रम पर हंगामा के बाद चौथे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद होने के साथ जिले में 144 धारा लागू कर दी गई. वहीं जिला प्रशासन का निर्देश है कि विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद भभुआ के अंतर्गत धारा 144 30 जुलाई से लेकर अगले आदेश तक लागू रहेगा.

Published at:01 Aug 2023 12:49 PM (IST)
Tags:biharkaimurMoharram processionSection 144 imposed in Bhabhuainternet service also stopped
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