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मोदी सरनेम मामले पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया था इंकार

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 1:06:18 AM

टीएनपी डेस्क TNP DESK मोदी सरनेम मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है. शनिवार को उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट  के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की.

गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने अपने फैसले को लेकर कहा कि राहुल गांधी पहले से ही देशभर में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. न्यायमूर्ति ने ये भी कहा कि राहुल को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालत का आदेश उचित और कानूनी था. जिला अदालत के फैसले में कुछ बदलने लायक नहीं है.

हाई कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने दुख जताया और कहा कि हम कानूनी ही नहीं पूरी ताकत से राजनीति की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है . कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की सच की निडर आवाज से केन्द्र सरकार परेशान . इसके चलते नए नए तौर तरीके अपनाने के साथ साजिशें कर रही है.

आपको बता दे राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने मानहानी मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी.इसके बाद कांग्रेस पार्टी केन्द्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है.

दरअसल राहुल गांधी ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी. कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे हैं. उनके इस बयान पर कई केस दर्ज हुए. शिकायतकर्ताओं का कहना था कि मोदी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचया है. इस बात को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी सही माना .

Tags:Rahul Gandhi filed a petitionSupreme CourtModi surname issueGujarat High Court refused

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