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पेसा नियमावली: अवमानना मामला में सचिव हाईकोर्ट में हुए पेश, अगली सुनवाई में भी रहना होगा सशरीर उपस्थित

BY -
Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 16, 2026, 10:10:29 PM

रांची (RANCHI): पेसा कानून से जुड़ी नियमावली अब तक लागू नहीं किए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार स्वयं अदालत में उपस्थित हुए. अदालत ने उनसे स्पष्ट रूप से पूछा कि पेसा अधिनियम से संबंधित नियमावली को कैबिनेट के समक्ष रखा गया है या नहीं.

इस पर सचिव ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का समय मांगा. कोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए समय दे दिया. हालांकि अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि अगर अगली सुनवाई तक आवश्यक जानकारी नहीं दी गई, तो सख्त रुख अपनाया जाएगा.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली सुनवाई के दौरान बालू घाटों की नीलामी के बाद आवंटन पर लगाई गई रोक फिलहाल जारी रहेगी और अगली तारीख तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

यह अवमानना याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दाखिल की गई है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत में पक्ष रखा.

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