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यात्रीगण कृपा ध्यान दें! बिना कारण ट्रेन की चैन खींचना पड़ सकता है महंगा, इतने साल तक की हो सकती कैद , पढ़ें लें रेलवे का नया नियम

BY -
Priyanka Kumari CE
Priyanka Kumari CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
Published: May 19, 2025,
Updated: 7:24 PM

टीएनपी डेस्क (TNP DESK): भारत में रोजाना 3 करोड़ लोग रेलवे यात्रा करते हैं, जहां ट्रेन में सफर करनेवाली यात्रियों को भारतीय रेलवे की ओर से हर वो सुविधा मुहैया करवाई जाती है, जिसकी उन्हें जरुरत है. रेलवे यात्रा करते समय यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसका रेलवे पूरी तरह से ध्यान रखता है. वहीं रेलवे की ओर से कई नियम कानून भी तय किए गए है जिसका उल्लंघन करने पर सजा तक का प्रावधान है. आपको बताये कि ट्रेन में आपातकालीन स्थिति आने पर चेन पुलिंग का विकल्प यात्रियों को दिया जाता है, जिसमें यात्री किसी आपातकालीन स्थिति में चेन पुलिंग करके ट्रेन को रुकवा सकता है.

बिना कारण ट्रेन की चैन खींचना पड़ सकता है महंगा

वहीं बहुत से लोग बिना किसी वजह के चैन पुलिंग कर देते है, ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे की ओर से कड़ा नियम बनाया गया है. जिसको जानना बहुत जरूरी है. वरना आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं और आपको जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है. रेलवे के नियम के मुताबिक आप इमरजेंसी की स्थिति में चैन पुलिंग कर सकते हैं, जिसमे मेडिकल इमरजेंसी, ट्रेन में आग लग गई हो, डकैती हो या लूटपाट का कोई मामला हो या कोई बुजुर्ग बच्चा या विकलांग यात्री की ट्रेन छूट गई हो तो ऐसी स्थिति में आप चैन पुलिंग कर सकते है, लेकिन बहुत से लोग बिना कारण चैन पुलिंग करते है. जो कानूनी अपराध है.

पढ़ें लें रेलवे का नया नियम

बहुत से लोग बिना मतलब के चैन खींच देते हैं जिससे रेलवे की कानून के अनुसार अपराध माना जाता है, ऐसा करने वाले पर हजार रुपये जुर्मना और कई साल तक की जेल हो सकती है तो चलिए चैन पुलिंग से जुड़े जरूरी रेलवे के नियम और कानून के बारे में बताते है, वहीं इसके सजा के प्रावधानों के बारे में भी आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे.

बिना मतलब चैन भूलकर भी ना करें चैन पूलिंग

आपको बताये कि ट्रेन की सभी बोगियों में आपातकालीन चैन पुलिंग का विकल्प यात्रियों को दिया जाता है, लेकिन अगर कोई बिना मतलब चैन पुलिंग करता है और वह पकड़ा जाता है तो फिर उसको भारतीय भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत सजा हो सकती है. इस अधिनियम के तहत बिना वजह चैन खींचना एक क्राइम माना जाता है अगर चलती ट्रेन में सफर करने वाला कोई भी यात्री बिना की चैन पुलिंग करता है तो जेल की हवा खानी पड़ती है.

इतने साल तक की हो सकती कैद

चलिए जान लेते है कि बिना मतलब चैन पुलिंग करना रेलवे की ओर से आपको कितने साल तक का जुर्मना और कितने साल तक की सजा हो सकती है तो आपको बताये कि रेलवे के नियमों के मुताबिक बिना मतलब के चैन पुलिंग करने के लिए आपको कम से कम एक साल तक कि जेल की सजा हो सकती है. वहीं 1 हजार  तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. कुछ मामलों में जुर्माना और सजा दोनों का ही प्रावधान है.इसलिए अगर आप ऐसा करने कासोच भी रहे हैं तो भूलकर भी ऐसा ना करें वरना बड़ी परेशानी में फंस सकते है.

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