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अब पुरानी गाड़ी की खरीद भी हुई महंगी, GST का लगा झटका, अब देना होगा इतना टैक्स

अब पुरानी गाड़ी की खरीद भी हुई महंगी, GST का लगा झटका, अब देना होगा इतना टैक्स

टीएनपी डेस्क: नए साल में अगर आप अपने बजट को देखते हुए नए वाहन की जगह पुरानी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर जरा ठहर जाइए. क्योंकि, पुरानी कार खरीदने पर भी अब आपके पॉकेट का बोझ ज्यादा बढ़ने वाला है. जी हां, अब आपको पुराने वाहन खरीदने के लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने पडेंगे. सिर्फ पुराने कार ही नहीं बल्कि इस नए जीएसटी का असर इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric Vehicles) पर भी देखने को मिलेगा.

18% की दर से लगेगा जीएसटी 

दरअसल, जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 55वीं बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. बैठक में पुराने व इस्तेमाल की गई वाहनों पर लगने वाली GST दर को बढ़ा दिया गया है. पहले 12% की दर पर जीएसटी वसूली जाती थी. लेकिन अब नए फैसले के अनुसार 18% की दर पर GST लगेगी. ऐसे में आपको अब पुरानी कार पर 18% जीएसटी देना होगा. इससे आपकी पॉकेट पर खासा असर पड़ने वाला है.

हालांकि, एक अच्छी खबर ये भी है कि व्यक्तिगत रूप यानी की पुराने व इस्तेमाल किए गए वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले व्यक्ति से कार खरीदने पर आपको पुरानी जीएसटी दर 12% ही लगेगी. 18% की नई जीएसटी दर कार कंपनियों या फिर कार डीलर्स से खरीद-बिक्री करने पर लगेगी. इसके अलावा, समय पर बकाया या ईएमआई (EMI) का भुगतान न करने पर लगने वाले शुल्क पर लागू जीएसटी को हटा दिया गया है.  

बता दें कि, पेट्रोल, CNG या LPG से चलने वाले 1200CC की इंजन क्षमता और 4000MM की लंबाई वाले वाहनों के लिए 18% GST, 1500CC की इंजन क्षमता और 4000MM की लंबाई वाले डीजल वाहनों के लिए 18%, 1500CC की इंजन क्षमता वाले SUV (स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन) के लिए 18% की दर से जीएसटी लगेगा. वहीं, पुराने इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) पर भी 18% की दर से जीएसटी लगेगा.

Published at:22 Dec 2024 12:54 PM (IST)
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